Amit Shah: राज्यसभा के सभापति ने जयराम रमेश के प्रस्ताव को किया खारिज, Amit Shah के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस का मामला

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Jagdeep Dhankhar has rejected the privilege breach notice against Amit Shah.
Amit Shah: राज्यसभा के सभापति ने जयराम रमेश के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। दरअसल, jagdeep Dhankhar ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस को खारिज कर दिया है। राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य व्हिप जयराम रमेश ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। अमित शाह पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने उच्च सदन में एक विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया के दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आक्षेप लगाया।

सभापति धनखड़ ने विशेषाधिकार हनन नोटिस को किया खारिज

सभापति धनखड़ ने कहा कि शाह ने 25 मार्च को राज्यसभा में आपदा प्रबंधन विधेयक, 2024 पर हुई बहस का जवाब देते हुए कुछ टिप्पणियां करने के बाद अपने बयान को प्रमाणित करने पर सहमति व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि मंत्री ने 24 जनवरी, 1948 को भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा जारी एक प्रेस बयान का हवाला दिया, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पीएमएनआरएफ (प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष) शुरू करने की घोषणा की थी।

इसका प्रबंधन प्रधानमंत्री, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और कुछ अन्य लोगों की एक समिति द्वारा किया जाना था।  धनखड़ ने विशेषाधिकार हनन नोटिस को खारिज करते हुए कहा कि मैंने इसे ध्यानपूर्वक पढ़ा है। मुझे लगता है कि इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

Amit Shah: राज्यसभा के सभापति ने जयराम रमेश के प्रस्ताव को किया खारिज, Amit Shah के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस का मामला

क्या है यह पूरा मामला ?

दरअसल, मामला यह है कि राज्यसभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने पीएम राहत कोष में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के सदस्य होने से संबंधित टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी से नाराज कांग्रेस के चीफ व्हिप जयराम रमेश ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करने की मांग करते हुए नोटिस दिया है।

बता दें कि कांग्रेस महासचिव रमेश ने शाह के खिलाफ दिए विशेषाधिकार हनन के नोटिस में कहा था कि मैं राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी पर आक्षेप लगाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राज्य सभा में प्रक्रिया और संचालन के नियमों के नियम 188 के तहत विशेषाधिकार के हनन का नोटिस देता हूं।

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