Monday, March 17, 2025
MGU Meghalaya
HomeअपराधकानूनSupreme Court Hearing on CEC appointment: मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर...

Supreme Court Hearing on CEC appointment: मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज,क्या बदलेगी CEC चुनाव प्रक्रिया ?

Supreme Court Hearing on CEC appointment: देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई करने जा रहा है। अदालत में इस मामले पर चर्चा होगी कि क्या सरकार द्वारा पारित नया कानून संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं। इस कानून में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक पैनल बनाया गया है, जिसमें पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल थे, लेकिन अब उनकी जगह एक कैबिनेट मंत्री को रखा गया है।

याचिका में क्या कहा गया है?

अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इस कानून को चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट में इसे जल्द सुनने की मांग की है। उन्होंने अदालत में कहा कि यह मामला लोकतंत्र के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे प्राथमिकता के आधार पर सुना जाना चाहिए। उनका तर्क है कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का उल्लंघन करता है, खासकर अनूप बरनवाल मामले में दिए गए फैसले का।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. के. सिंह की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। हालांकि, अदालत ने इस पर जल्दबाजी में फैसला लेने से इनकार किया है लेकिन यह संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर इसे जल्दी सुना जा सकता है।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

इस मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने इस कानून के खिलाफ याचिका का समर्थन किया है और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सुझाव भी दिए हैं।

नया कानून क्यों विवादित है?

पहले, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक पैनल में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते थे। लेकिन नए कानून में मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया और उनकी जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया गया, जो सरकार के नियंत्रण में होता है। इससे सरकार को चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण मिल सकता है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का रुख

सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतिम सुनवाई करने की कोशिश करेगा और यह तय करेगा कि नया कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। अदालत ने संकेत दिया है कि वह जल्द इस मुद्दे पर विचार करेगी लेकिन तत्काल कोई विशेष आदेश देने से इनकार कर दिया है।

ये भी पढ़े:-New CEC Gyanesh Kumar: भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने ज्ञानेश कुमार , विवेक जोशी बने चुनाव आयुक्त

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा मामला चल रहा है, जो देश के लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस पर क्या फैसला सुनाती है और क्या चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में कोई बदलाव किया जाएगा।

- Advertisment -
Most Popular