Supreme Court ने युवाओं को दी नसीहत, कहा- ‘ड्रग्स लेना कूल नहीं’

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Supreme Court gave advice to the youth

Supreme Court: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने देश के युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति को लेकर चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने युवाओं को ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी भी जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्रग्स लेना बिल्कुल भी ‘कूल’ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दुखद ये है कि इन दिनों नशा करने या उसकी लत का शिकार होने को कूल होने से जोड़ दिया गया है।

ड्रग्स तस्करी मामले में बोला सुप्रीम कोर्ट

गौरतलब है कि कोर्ट में आज ड्रग्स तस्करी मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। जिसकी अगुवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह कर रहे थे। ड्रग्स तस्करी केस की जांच एनआईए कर रही है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने युवाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि, ‘ड्रग्स इस्तेमाल के सामाजिक और आर्थिक खतरों के साथ ही मानसिक खतरे भी हैं। इससे देश के युवा वर्ग की चमक खो सकती है।’

पीठ ने युवाओं में बढ़ रही नशे की लत के खिलाफ तुरंत सामूहिक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। इसी के साथ शीर्ष कोर्ट ने कहा कि माता-पिता, समाज और सरकारों से मिलकर इस समस्या के खिलाफ लड़ना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया दिशा-निर्देश

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या को रोकने के लिए माता-पिता, समाज और राज्य प्राधिकारियों सामूहिक कार्रवाई करने का आह्वान किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।