Saturday, December 14, 2024
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मद्रास HC की जज वीएम वेलुमणि के तबादले के अनुरोध को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कर दिया खारिज

मद्रास हाईकोर्ट की जस्टिस वीएम वेलुमणि को कलकत्ता हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के तीन जजों को ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी, जिसमें एक नाम मद्रास हाईकोर्ट की जस्टिस वीएम वेलुमणि का भी शामिल था। जस्टिस वीएम वेलुमणि के संबंध में कॉलेजियम ने सितंबर 2022 में कलकत्ता हाईकोर्ट में उनके स्थानांतरण का प्रस्ताव दिया था। जस्टिस वेलुमणि ने कॉलेजियम से पुनर्विचार की मांग की थी।

कॉलेजियम ने खारिज कर दी मांग

न्यायमूर्ति वीएम वेलुमणि ने उनको मद्रास हाईकोर्ट में ही बनाए रखने का अनुरोध किया था या फिर उनको पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरण अधिमानतः मणिपुर या त्रिपुरा में एक वैकल्पिक स्थानांतरण करने की मांग की थी, जिससे कि वो चेन्नई में अपने निवास को बनाए रख सकती हैं। हालांकि 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके इस अनुरोध को खारिज कर दिया गया है।

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न्यायमूर्ति वेलुमणि को 20 दिसंबर 2013 को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। कॉलेजियम ने 29 सितंबर 2022 को अपने संकल्प द्वारा न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए वेलुमणि को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा। बाद में वेलुमणि ने मद्रास उच्च न्यायालय में स्थिति को बनाए रखने या पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यों में स्थिति को मणिपुर या त्रिपुरा राज्यों में स्थानांतरित करने के लिए सिफारिश के अनुरोध की मांग की। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि दोनों अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया था। वेलुमनी ने इस अनुरोध के पीछे का कारण यह बताया कि वह चेन्नई में आधिकारिक निवास बनाए रख सकती थी, लेकिन इस कारण को सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अमान्य घोषित किया गया।

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