RG Kar Rape case: आरोपी संजय रॉय दोषी करार, 162 दिन बाद आया कोर्ट का फैसला

0
389
RG Kar rape case accused Sanjay Roy found guilty

RG Kar Rape case के मामले में सियालदह कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को डॉक्टर की हत्या और बलात्कार को दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई 20 जनवरी को होगी। मालूम हो कि इस केस के बाद देशभर में रोष फैल गया था और कोलकाता में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन चला था, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर और चिकित्साकर्मी शामिल थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान रॉय भी कोर्ट में था उपस्थित

सुनवाई के दौरान रॉय भी कोर्ट में उपस्थित था। उसे भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। ऑन-ड्यूटी पीजीटी इंटर्न के साथ 9 अगस्त को अस्पताल परिसर में बेरहमी से बलात्कार और हत्या कर दी गई थी। 13 अगस्त को कोलकाता पुलिस से मामला संभालने के बाद, केंद्रीय एजेंसी ने 120 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए।

66 दिनों तक इस केस में कैमरा ट्रायल चला। सीबीआई के वकील ने संजय रॉय को इस घटना के अपराधी साबित करने के लिए (एलवीए) के अलावा जैविक साक्ष्य भी पेश किए, जिनमें डीएनए नमूने, विसरा आदि शामिल हैं।

सेमिनार हॉल के अंदर महिला डॉक्टर के साथ रेप

बता दें कि 9 अगस्त की सुबह आरजी कर मेडिकल कॉलेज की तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल के अंदर एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर का शव पड़ा मिला था। वह इसी कॉलेज में ही पोस्ट ग्रेजुएट की छात्रा थी। महिला के आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट्स से खून बह रहा था। साथ ही उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, उंगली और होठों पर भी चोटे के निशान थे।

ये भी पढ़ें: Kolkata RG Kar Case : पॉलिग्राफ टेस्ट के बाद आरोपी संजय के जबाब में उलझी सीबीआई, जानिए क्या है मामला ?