शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से पासपोर्ट मामले में राहत मिली है। दरअसल, कोर्ट ने राहुल को नए पासपोर्ट के लिए 3 साल की NOC दी है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मानहानि मामले में दोषी पाए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई। इसके बाद उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। नेशनल हेराल्ड मामले में नाम होने की वजह से राहुल को साधारण पासपोर्ट जारी कराने के लिए कोर्ट की NOC की जरूरत थी। इसके लिए कोर्ट से राहुल ने 10 सालों के लिए NOC की मांग रखी थीं, लेकिन कोर्ट ने उन्हें तीन साल के लिए ही एनओसी दी है।
विरोध करते हुए स्वामी ने दिए थे ये तर्क
वहीं BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा राहुल गांधी की मांग का विरोध किया था। स्वामी ने सिर्फ एक साल के लिए एनओसी की परमिशन देने की बात कही थी। स्वामी ने तर्क दिया था कि राहुल के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसको पासपोर्ट अधिकतम 10 साल के लिए मिल सकता है, लेकिन यह स्पेशल केस है। पासपोर्ट रखने का अधिकार अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह, एक पूर्ण अधिकार नहीं है।
यह भी पढ़ें: राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने कसा तंज, कहा- मैंने ही इन्हें UP से विदा किया, अब वायनाड से भी…
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर चल रहे हैं और इस केस में मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उनको पासपोर्ट बनने के लिए एनओसी नहीं दी जानी चाहिए।
ब्रिटिश पार्सपोर्ट का भी उठाया मुद्दा
आपको बता दें कि बुधवार को पासपोर्ट के लिए NOC जारी करने की मांग को लेकर राहुल गांधी की याचिक पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। स्वामी ने ये कहते हुए NOC जारी करने का विरोध किया था कि वह (राहुल गांधी) बार-बार विदेश जाते हैं। उनके बाहर जाने से जांच में रुकावट पैदा हो सकती है। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्वामी को जवाब दाखिल करने के लिए एक दिन का समय दिया। इसके अलावा स्वामी ने कोर्ट को ये भी बताया कि 2019 में मंत्रालय ने राहुल गांधी से सवाल किया था क्या राहुल गांधी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है? लेकिन उन्होंने इसका कोई भी तथ्यात्मक जवाब नहीं दिया था। स्वामी के अनुसार भारत के कानून के मुताबिक अगर किसी के नागरिक के पास दूसरे देश की नागरिकता है तो उसकी भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। वहीं राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत देते वक्त कोर्ट ने उनके देश से बाहर जाने पर कोई रोक नहीं लगाई थी।
आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विदेश दौरे पर भी जाना है। 31 मई को वो अमेरिका जाएंगे। हालांकि अब एनओसी मिलने के बाद राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पर बना सस्पेंस भी खत्म हो गया है।
यह भी पढ़ें: अमेरिका में राहुल गांधी लगाएंगे ‘मोहब्बत की दुकान’, कांग्रेस ने जारी किया पोस्टर