Pastor Bajinder Singh: ईसाई धर्मगुरु Bajinder Singh को मोहाली जिला अदालत में दुराचार के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। 3 दिन पहले मोहाली कोर्ट ने दोषी करार दिया था। जिसके बाद उसे पटियाला जेल भेज दिया गया था। गौरतलब है कि पुलिस ने पास्टर बजिंदर सिंह को उस समय गिरफ्तार किया था, जब इंग्लैंड के बरमिंघम शहर में करवाए जा रहे एक सेमिनार में शामिल होने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेने के लिए पहुंचा था।
तीन सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन
गौरतलब है कि कपूरथला पुलिस ने 22 वर्षीय महिला की ओर से उसके खिलाफ लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। सिंह ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था। हालांकि, सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने बजिंदर सिंह को रेप केस में दोषी पाया था। अब कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुना दी है।
पीड़िता ने लगाया बलात्कार का आरोप
आपको बता दें कि यह मामला 2018 में जीरकपुर पुलिस थाने में एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि बजिंदर सिंह ने उसे विदेश ले जाने का वादा करके बहकाया और मोहाली के सेक्टर 63 स्थित अपने आवास पर उसके साथ बलात्कार किया और उसका वीडियो भी बना लिया। उसने आरोप लगाया था कि आरोपी ने धमकी दी थी कि अगर वह उसकी मांगें नहीं मानेगी तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा।
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