Kunal Kamra Row: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अपने जोक को लेकर विवाद में चल रहे स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी। इससे पहले कामरा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले में अग्रिम जमानत की मांग की थी। कामरा ने कहा था कि वह तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले का रहने वाला है और उसे मुंबई पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए जाने की आशंका है।
मामला महाराष्ट्र के विधानसभा तक पहुंचा
दरअसल, कामरा ने मुंबई के खार में हैबिटेट कॉमेडी क्लब में एक शो किया था, जहां उन्होंने शिंदे को निशाना बनाते हुए एक पैरोडी गाना गाया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद शिवसेना समर्थकों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और रविवार रात क्लब और होटल में तोड़फोड़ की।
उसके बाद यह मामला महाराष्ट्र के विधानसभा तक पहुंचा। महाराष्ट्र विधान परिषद ने उनके खिलाफ ‘देशद्रोही’ टिप्पणी पर विशेषाधिकार हनन नोटिस स्वीकार कर लिया है। इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दिया। वहीं, कामरा भी ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए मद्रास विधानसभा का दरवाजा खटखटाया। अब कोर्ट ने राहत दे दी है।
कामरा पर मानहानि का केस दर्ज
बता दें कि शिवसेना के एक पदाधिकारी द्वारा डोंबिवली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत पर कामरा पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 356 (2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था। मुंबई पुलिस ने गुरुवार को स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में उसके समक्ष 31 मार्च को पेश होने को कहा।
मालूम हो कि पुलिस ने राहुल कनाल समेत शिवसेना के 12 लोगों को स्टूडियो में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि, उन्हें हिरासत में लिए जाने के कुछ घंटों बाद ही जमानत दे दी गई थी।
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