सरकार के नियमानुसार वाहन चलाने के लिए हर व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। यातायात के नियमों में से एक डीएल आपके जरूरी कागजों में है। आप बिना इसके कोई भी वाहन नहीं चला सकते है। डीएल बनवाने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए परिवहन मंत्रालय ने कई अहम फैसले लिए हैं।
आज के समय में ये प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुकी है। लेकिन कुछ लोग आज भी फर्जी डीएल बनवाते हैं। कुछ लोग तो अपना डीएल ब्रोकर से बनवाते हैं। अगर आपने भी अपना डीएल ब्रोकर से बनवाया हैं तो आपको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि कहीं आपका डीएल फर्जी तो नहीं है…….
परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर देखें
फर्जी डीएल का दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। अगर आपका डीएल नकली पाया गया तो आप पर कारवाई भी हो सकती है। ऐसे में आप सबसे पहले ये पता कर ले कहीं आपका डीएल फर्जी तो नहीं। इसको पता करने के लिए आज हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे जिसको फॉलो करके आप ये खुद पता कर सकते हैं। इसका काफी आसान तरीका है आप परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं।
ऐसे पता करें फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस
- सबसे पहले आपको अपने डिएल की जानकारी के लिए सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/# वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा।
- इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना होगा जहा पर आपको Driving licence रिलेट सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा।
- जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेगें तो आपके सामने select state का ऑप्शन आएगा, यहां पर आपको अपने राज्य को सेलेक्ट करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक अलग विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर सामने Driving licence का ऑप्शन होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो Service on DL का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहां पर क्लिक करना है।
- इसके बाद से आपको Continue का ऑप्शन दिखाई देगा जहां पर आपको क्लिक करना होगा और आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। जिसमें आपको अपना डीएल नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर सेलेक्ट करना होगा।
- इन सब प्रक्रिया के बाद आप जब ओके करेंगे तो आपके डिएल की डिटेल्स सामने आ जाएगी। अगर आपके डीएल की डिटेल सामने नहीं आई तो आप समझ लीजिए कि आपका डीएल फर्जी है।