Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर इलाके में चल रहे कोचिंग केंद्रों का निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। वकीलों और दमकल सेवा के अधिकारियों के एक दल को शुक्रवार को निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने उनकी स्थिति और सुरक्षा के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने निर्देश दिया कि संयुक्त कार्य बल सभी गलत कोचिंग संस्थानों या केंद्रों को नोटिस देगा और उन्हें उल्लंघन के साथ-साथ अपनाए जाने वाले उपचारात्मक उपायों से अवगत कराएगा।
अदालत ने कोचिंग सेंटर के निरीक्षण के दिए निर्देश
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति रवींद्र डुडेजा की पीठ ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को भी इलाके में कोचिंग केंद्रों की कुल संख्या बताते हुए एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। पीठ ने कहा, “आखिरकार, हम सार्वजनिक सुरक्षा और स्कूल जाने वाले बच्चों के मुद्दों को लेकर चिंतित हैं। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की अनिवार्यता पर संभवतः ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जा सकता।”
अदालत ने कहा, “हम ऐसे अंतरिम और आकस्मिक उपायों की सिफारिश करने के लिए इसे जेटीएफ पर भी खुला छोड़ते हैं, जिन्हें अपनाने और लागू करने के लिए निरीक्षण किए गए किसी भी परिसर को उत्तरदायी पाया जा सकता है।”
तीन सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई
बता दें कि उच्च न्यायालय ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद की तारीख तय की है। अदालत को यह भी सूचना दी गयी कि करीब 21 केंद्र खुद बंद कर दिए गए और 20 से अधिक कोचिंग केंद्रों को सील करने का नोटिस भेजा गया है। देखना होगा कि इस रिपोर्ट में क्या खुलासा हो पाएगा?
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