Sambhal Jama Masjid: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मानी मुस्लिम पक्ष की बात, दी संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की इजाजत

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Allahabad High Court gave permission for painting of Jama Masjid in Sambhal

Sambhal Jama Masjid: उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई के मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल, बुधवार को संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मस्जिद की रंगाई पुताई कराने की इजाजत दे दी है। उच्च न्यायालय ने मस्जिद कमेटी की अर्जी आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है।

हाईकोर्ट ने क्या कहा ?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मस्जिद की बाहरी दीवार पर लाइटनिंग भी लगाई जा सकती है, लेकिन बिना किसी ढांचे को नुकसान पहुंचाए। गौरतलब है कि रमजान शुरू होने से पहले मस्जिद कमेटी ने एएसआई और प्रशासन से जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की इजाजत मांगी थी।

आज की सुनवाई में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) ने तीसरा सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल किया। कोर्ट ने कहा कि ASI मस्जिद के उन हिस्सों में सफेदी करेगा जहां इसकी जरूरत है। आज से 1 हफ्ते में मस्जिद में रंगाई पुताई का काम करना होगा। रंगाई पुताई का का खर्चा मस्जिद कमेटी वहन करेगी।

मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत

बता दें कि हाईकोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष यानी कि जामा मस्जिद कमेटी को बड़ी राहत मिली है। संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे अपनी बड़ी जीत बताया है और हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में मस्जिद पक्ष की जीत हुई है। अब अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।

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