Thursday, December 12, 2024
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8 साल से रिश्ते में थे, फिर खराब हो गए रिश्ते तो इका मतलब यह नहीं है कि संबंध सहमति से नहीं बने: बॉम्बे HC

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 साल से रिश्ते में एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोपों को खारिज कर दिया। दरअसल, रिश्ते में खटास आने के बाद शिकायत दर्ज की गई थी। अदालत ने उस व्यक्ति के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि “दो परिपक्व व्यक्ति एक साथ आते हैं और एक रिश्ते में निवेश कर रहे हैं, ऐसे में एक को केवल इसलिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि दूसरे ने जब रिश्ता ठीक नहीं चल रहा ऐसे समय पर शिकायत कर दी और जो भी कारण हो ये रिश्ता अंततः विवाह तक नहीं पहुंच पाया।”

रिश्ते बिगड़े तो कर दिया बलात्कार का केस

मौजूदा मामले में एक ऐसे जोड़े से जुड़ा है जो रिश्ते में खटास आने से पहले तक आठ साल एक साथ रहे थे और 2016 में महिला ने अपने साथी के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि इनके रिश्ते की शुरुआत तब हुई थी, जब वे सोशल नेटवर्किंग साइट ऑर्कुट के माध्यम से जुड़े। 2013 में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और उस व्यक्ति ने शादी का प्रस्ताव रखा। दोनों पक्षों के परिवारों को भी यही पता था और उन्होंने शादी की रस्म अदायगी के लिए मंजूरी दे दी।

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उसने अपनी शिकायत में दावा किया है कि जब भी वह शादी का प्रस्ताव देने के लिए उसके घर जाती थी तो वह लड़का आक्रामक रूप से संभोग करता था और वह इस शर्त पर संबंध के लिए राजी हुई थी कि दोनों के बीच एक कानूनी विवाह संपन्न होगा। बाद में उनके रिश्ते में खटास आ गई और वे अलग हो गए। साथ ही इसके बाद कई आपत्तिजनक संदेश और अपमानजनक टिप्पणियां ऑनलाइन पोस्ट की गईं, जो उनके चरित्र के बारे में सवाल उठाती हैं। महिला की शिकायत के बाद लड़का आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से हानि पहुंचाना) और 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रसारित करना) के तहत आरोप पत्र बनाया गया था। जांच के पता चला कि आरोपी पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया गया था।

कोर्ट ने क्या कुछ कहा? 

इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के तथ्यों पर आते हुए उन्हें इस रूप में नोट किया कि दोनों पक्षों के परिवारों के ज्ञान के साथ, पक्ष एक दोस्ती के रूप में शुरू होने के दौरान शारीरिक रूप से जुड़े हुए थे। इसके बाद दोनों अलग हो गए, दोनों का रिश्ता बिगड़ गया और शिकायत दर्ज की गई।

बलात्कार के आरोपों पर अदालत ने कहा कि उन्होंने उस समय एक महत्वपूर्ण भावनात्मक और यौन संबंध विकसित किया था और यह माना जाता है कि वह अपने कार्यों और घटनाओं के अपने संस्करण के नतीजों को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व है। अदालत ने आगे कहा कि हालांकि यह स्पष्ट है कि शादी का वादा किया गया था, शिकायत स्पष्ट रूप से प्यार और संबंधों में लिप्त होने के परिणामों के बारे में जागरूकता के साथ की गई थी, और संबंध काफी समय तक बनाए रखा गया था, जो कि इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं करते हैं कि यौन संबंध केवल प्रत्येक अवसर पर विवाह के वादे के आधार पर स्थापित किए गए थे। जब दो लोगों ने एक-दूसरे को बेहतर तरीके से जाना, तो जो यौन भोग हुआ, वह प्रेम से प्रेरित था, न कि केवल विवाह की संभावना से।

अपने निष्कर्ष में, अदालत ने कहा कि दोनों का संबंध आठ साल तक चला और यह दावा नहीं किया जा सकता कि उसने संबंध के लिए केवल इसलिए सहमति दी क्योंकि उसे विश्वास था कि वह उससे शादी करने जा रहे हैं। यह नहीं माना जा सकता है कि प्रत्येक अवसर पर उसके साथ विकसित शारीरिक संबंध उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसके समझौते के बिना किए गए थे क्योंकि वह शारीरिक और मानसिक संबंधों के बारे में जागरूक होने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित हुई थी और केवल इसलिए कि वे तनावग्रस्त हो गए थे।

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