Sunday, September 8, 2024
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Swati Maliwal : मालीवाल से अभ्रदता का वीडियो आया सामने, मालिवाल ने एक्स पर पोस्ट कर साधा निशाना

Swati Maliwal : सीएम आवास में घटित स्वाति मालिवाल मारपीट मामले में 13 मई की घटना का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है। साउथ ब्लॉक डिजिटल इस वीडियो की सत्याता पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी खुद को राजनीतिक हिटमैन समझने वाले कुछ लोग अपने आप को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं।

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मालीवाल के मारपीट से जुड़ी एक वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही हैं जिसकी सत्यता की पुष्टि साउथ ब्लॉक डिजिटल नहीं करता है।  वीडियो में स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास में हुई कथित बदसलूकी किए जाने का दावा किया जा रहा है। इस वीडियो को लेकर स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

स्वाति मालीवाल ने एक्स पर किया पोस्ट

स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, ‘हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने ख़ुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से ट्वीट्स करवाके, आधी और बिना संदर्भ की वीडियो चलाके इसे लगता है ये इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है। एक ना एक दिन सब की सच्चाई दुनिया के सामने आएगी।

पुलिस ने दर्ज किया स्वाति मालिवाल का बयान

शुक्रवार को पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समाने स्वाति मालीवाल का कलमबंद बयान दर्ज कराया। बिभव कुमार पर की गई एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कथित FIR में स्वाति ने पुलिस को बताया कि बिभव कुमार ने उसे करीब सात-आठ थप्पड़ और कई बार लात मारे। स्वाति के मदद के लिए चिल्लाने पर भी विभव नहीं रुका और उसे पीटता रहा। बिभव ने स्वाति के छाती, पेट और शरीर के निचले हिस्सों पर लात से हमला किया।

शुक्रवार को स्वाति की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें उन्होंने बिभव कुमार को आरोपी बनाया था।दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (अपमान करने के इरादे से शब्द संकेत या कृत्य), 323 (हमला) और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

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