Friday, November 22, 2024
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मुंबई : 62 वर्षीय प्रेमी ने 54 वर्षीय प्रमीका को उतारा मौत के घाट

मायानगरी मुंबई से एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक 62 वर्षीय प्रेमी ने 54 वर्षीय अपनी लिव-इन पार्टनर को मौत के घाट उतार दिए। दोनो 25 साल से लिव-इन-रिलेशनशिप में रहते थे। पुलिस की जानकारी के मुताबिक, प्रेमी ने महिला पर तेजाब डालकर उसकी हत्या को अंजाम दिया है। मुंबई में हुई इस घटना ने सबको हैरानी में डाल दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है।

तेजाब के हमले से जलने से महिला की मौत

जहां दिल्ली में हुए श्रद्धा वाकर के हत्याकांड की खबर ठंडी भी नहीं पड़ी थी, वहीं मायानगरी मुंबई से हालही में एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल, यहां 25 साल से लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने वाले एक कपल के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ तो प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर तेजाब से हमला कर दिया। हादसे में महिला बुरी तरह से झुलस गई। घटना करीब 15 दिन पहले की है। बताया जा रहा कि, तेजाब के हमले से महिला 50 फीसदी से अधिक जल गई थी, जिसके बाद उसे फौरन अस्पताल भेजा गया। लेकिन गुरुवार यानी आज महिला की मौत की खबर मिलने से मामले ने नया मोड़ ले लिया। पुलिस ने गुरुवार को कहा कि मुंबई के गिरगांव में अपने लिव-इन पार्टनर द्वारा तेजाब से हमला किए जाने के दो हफ्ते बाद 54 वर्षीय महिला की जलने से मौत हो गई।

25 साल से लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने का ये अंजाम

पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि, महिला पर हमले के बाद वह 50 फीसदी जल चुकी थी। घटना को 15 दिन पहले जनवरी में अंजाम दिया गया। आरोपी युवक ने 25 साल से रह लिव-इन पार्टनर को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आरोपी की पहचान महेश पुजारी के नाम से की गई है। बताया जा रहा है कि, दोनों कपल के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और उसी दौरान आरोपी ने महिला पर तेजाब डाल दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों पिछले 25 सालों से लिव-इन रिलेशनशिप में थे, लेकिन हाल के दिनों में दोनों के बीच अक्सर विवाद होते रहे। यहां तक कि महिला भी महेश पर घर छोड़ने का दबाव बना रही थी, जिससे उन्हें अपने आवास से बाहर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुलिस ने कहा कि इसके चलते ही महेश ने महिला पर तेजाब से हमला किया। पुलिस ने गुरुवार को कहा कि महेश को पिछले महीने एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार किया था, मगर अब हत्या के आरोप में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 जोड़ दी गई है।

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