केंद्र सरकार ने घरेलू क्रूड पर विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax)को घटा दिया है। इसके साथ ही डीजल (Diesel) और एयर टरबाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त ड्यूटी घटाई है। एक अधिसूचना में वित्त मंत्रालय ने कहा कि स्थानीय रूप से उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 4,900 रुपये प्रति टन से घटाकर 1,700 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। इस कटौती को 16 दिसंबर से लागू होगी।
ATF, Diesel एक्सपोर्ट पर घटी ड्यूटी
सरकार ने Diesel के निर्यत पर टैक्स 8 रुपये/ लीटर से घटाकर से घटाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसमें 1.5 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त उपकर शामिल है। वहीं बात करें एयर टरबाइन फ्यूल (ATF) की तो उसपर लेवी को घटाकर 1.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से उन कंपनियों को राहत मिलेगी, जो कच्चे तेल का उत्पादन पेट्रोल-डीजल और एटीएफ को निर्यात करती हैं।
बता दें, विंडफॉल टैक्स लागू होने के बाद से लगभग हर दो हफ्ते पर इसकी समीक्षा करती है. सरकार की नई समीक्षा के बाद घरेलू फील्ड से उत्पादित तेल पर टैक्स करीब 65 फीसदी कम हुआस है।
केंद्र ने 1 जुलाई से लगाया विंडफॉल टैक्स?
इससे पहले 1 दिसंबर 2022 को विंडफॉल टैक्स पर हुई समीक्षा बैठक में केंद्र सरकार की ओर से घरेलू कच्चे तेल की बिक्री पर इसे 10,200 से घटाकर 4,900 रुपये प्रतिटन कर दिया गया था। जबकि पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स समाप्त कर दिया गया था और एटीएफ पर टैक्स को पांच रुपये प्रति लीटर पर बरकरार रखा गया था।