UP RERA : रामेश्वर सिंह बने यूपी RERA अपीलीय न्यायाधिकरण में (प्रशासनिक) मेंबर, हर ओर से मिल रही हैं बधाइयां

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UP RERA : आयकर विभाग (दिल्ली) के पूर्व प्रमुख अभियुक्त रामेश्वर सिंह ने गुरूवार (06/0624) को 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश रेरा अपीलीय न्यायाधिकरण मेंबर (प्रशासन) का प्रभार ग्रहण किया। इसको लेकर उन्हें हर तरफ से बढाइयां मिल रही है। गुरुवार को जब रामेश्वर सिंह ने यूपी रेरा अपीलीय न्यायाधिकरण में प्रशासनिक मेंबर के रूप में पदभार संभाला तो यहां काम करने वाले लोगों द्वारा उनका स्वागत किया गया और उन्हें बधाइयां दी गई।

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अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं रामेश्वर सिंह

बात अगर उत्तर प्रदेश RERA अपीलीय न्यायाधिकरण में प्रशासनिक मेंबर के रूप में पदभार संभालने वाले रामेश्वर सिंह की करें तो वे अपने नम्र स्वभाव और अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। वे एक ईमानदार व्यक्ति हैं और हर मुश्किल को हल करने के लिए वे पूरी कोशिश करते हैं। उनकी इसी सादगी के कारण हर कोई उनती तारीफ करते नहीं थकता है।

 

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2016 में लगाया गया था RERA

बात अगर RERA यानी ‘रियल एस्टेट विनियामक अधिनियम’ की करें तो इसे 2016 में लाया गया। इसके बाद 2017 में इसे ज्यादातर राज्यों में लागू कर दिया गया। इसे देश के असंगठित रियल एस्टेट क्षेत्र के भ्रमण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। आपको बता दें कि RERA अधिनियम का काम धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों के खिलाफ और प्रतिकूल असर से पीड़ित घर खरीदारों के अधिकार के संरक्षक के रूप में कार्य करना है।

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कई राज्यों में की गई है RERA की स्थापना

उल्लेखनीय है कि कुछ राज्यों को छोड़कर भारत के लगभग सभी राज्यों ने रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने के लिए राज्य रियल एस्टेट नियामक की स्थापना की है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश रेरा, गुजरात रेरा, कर्नाटक रेरा, राजस्थान रेरा और महाराष्ट्र रेरा आदि शामिल हैं। इसके साथ थी आपको बता दे कि  RERA ने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण अधिनियम का गठन किया है और रियल एस्टेट उद्योग को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए मुद्दों को सामने रखा है। इससे वह इस क्षेत्र को मनोहर के प्रति अधिक जवाबदेह बनाते हैं।