2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला ने प्राथमिक प्रतिवादी माफिया अतीक अहमद समेत तीन अभियुक्तों को दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई। इससे पहले भी अतीक अहमद को कोर्ट ने दोषी माना था। हालांकि इस मामले में जज ने 7 संदिग्धों को कोर्ट से बरी कर दिया है। आपको बता दें कि 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल के परिवार ने जज से माफिया अतीक को फांसी देने की मांग की है।
अतीक सहित तीन आरोपियों को कोर्ट ने पाया दोषी, 7 हुए बरी
अदालत ने तीन आरोपियों को अतीक सहित भारतीय दंड संहिता की धारा 364 ए, 34, 120, 341, 342, 504 और 506 के उल्लंघन का दोषी पाया है। उमेश पाल के अपहरण में कुल 11 लोगों को आरोपित किया गया था। उनमें से एक की मौत हो गई थी जबकि सात अन्य को बरी करते हुए तीन आरोपियों को दोषी पाया गया है। अतीक अहमद, दिनेश पासी खान और शौकत हनीफ दोषी पाए गए हैं। वहीं 7 आरोपी जिन्हें अदालत ने बरी कर दिया है उसमें अतीक का भाई अशरफ, अंसार बाबा, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्ली और एजाज अख्तर शामिल हैं। वहीं जिस आरोपी की मौत हो गई वह अंसार अहमद है।
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माफिया अतीक अहमद को आजीवन उम्रकैद
आपको बता दें कि आज दोपहर 12 बजे के आसपास अतीक अहमद और अन्य आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। जहां सुनवाई के बाद अदालत ने अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 17 साल पुराने अपहरण केस में अतीक के साथ 3 आरोपियों को दोषी करार करते हुए 7 अन्य को बरी कर दिया है। इन तीनों दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वहीं उमेश पाल अपहरण केस में कोर्ट ने माफिया अतीक समेत तीनों आरोपियों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
उमेश पाल की पत्नी जया ने कही ये बात
माफिया अतीक अहमद को आजीवन उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन उमेश पाल के परिवार ने जज से माफिया अतीक को फांसी देने की मांग की है। इस मामले में उमेश पाल की पत्नी जया का कहना है कि, जब तक अतीक, उसके भाई, बेटे को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक यह आतंक चलता रहेगा। मैं न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करती हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूंगी की अतीक अहमद को खत्म किया जाए जिससे उसके आतंक पर भी अंकुश लगे।
उमेश की मां ने कहा अतीक को दो फांसी
फैसले से पहले प्रयागराज में उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा कि मेरे बेटे ने बहुत संघर्ष किया है। जेल उसका (अतीक अहमद) घर है और वहां से वो कुछ भी करा सकता है। प्रशासन ने अभी तक जो भी कुछ किया है उससे हम संतुष्ट हैं। मेरी यही मांग है कि उसको फांसी की सजा हो।
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