Telecommunications Act 2023 : 26 जून से दूरसंचार अधिनियम 2023 देश में आंशिक रूप से लागू हो गया है। ये दूरसंचार अधिनियम 2023 भारत में मौजूदा समय में लागू भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885), वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम (1993) और टेलीग्राफ वायर (अवैध कब्जा) अधिनियम (1950) के पुराने विनियामक ढांचे की जगह लेगा। 26 जून से पुरे भारत में नये दूरसंचार अधिनियम की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 के प्रावधान भी लागू हो गए है।
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। इस एक्ट का मुख्य फोकस सिम कार्ड में हो रहे फर्जीबाड़े को लेकर किया गया है।
फर्जी सिम कार्ड पर रोक |Telecommunications Act 2023|
फर्जी सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगाने के लिए बिल में सख्त प्रावधान हैं। बिल के तहत फर्जी सिम कार्ड बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर भी तीन साल तक की जेल या 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। किसी भी दूकानदार जो सिम की खरीद बिक्री करता है,उससे सिम बेचने के लिए बायोमेट्रिक डाटा लिया जाएगा उसके बाद ही सिम जारी होगा। एक पहचान पत्र पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड होने पर उस व्यक्ति पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। यदि वह व्यक्ति दूसरी बार यही काम करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता हैं।
On 26 June, 2024, Centre implemented a new telecom Act, effective from today.
The new Telecommunications Act of 2023 will come into effect today, replacing the 138-year-old Indian Telegraph Act and the Indian Wireless Telegraph Act of 1933. pic.twitter.com/jwVwrNzgE8
— UPSCyclopedia (@UPSCyclopedia) June 26, 2024
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SIM की कॉपी करना क्राइम में शामिल
देश में बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए सिम कार्ड क्लोन करने या किसी और के सिम कार्ड का दुरूपयोग करना अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया हैं। आपको बता दें कि देश में सिम कार्ड क्लोनिंग को लेकर काफी मामले सामने आ रहे हैं। आए दिन लोगों के सिम कार्ड को क्लोन करके लोगों के खाते से पैसे निकाले जा रहे हैं। इसके रोकथाम के लिए भी सरकार के प्रयास जारी हैं।
आपात स्थिति में सभी नेटवर्क अपने कब्जे में लेगी सरकार |Telecommunications Act 2023|
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। अधिनियम के अनुसार आपात स्थिति में कोई भी दूरसंचार कंपनी जो दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करना या संचालित करना चाहता है, सेवाएं प्रदान करना चाहता है या अनुपातिक उपकरण रखना चाहता है, उसे सरकार द्वारा अधिकृत होना होगा।
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आजकल बहुत सारे यूजर से ये शिकायत रहती हैं कि उनके पास बहुत सारी फेक मैसेज आते रहते है। इसके रोकथाम के लिए टेलीकॉम कंपनियों को अपने यूजर को DND (डू-नॉट-डिस्टर्ब) सर्विस रजिस्टर करने का ऑप्शन देना होगा। इसके अलावा यूजर्स को इस तरह के मैसेज की शिकायत करने का भी ऑप्शन मिलेगा।
कॉल टैपिंग अपराध |Telecommunications Act 2023|
बिना इजाजत टेलीकॉम नेटवर्क का डाटा एक्सेस करना, कॉल टैप करना या रिकॉर्ड करना अपराध माना जाएगा। इसके लिए तीन साल की सजा भी हो सकती हैं।
डीएनडी को लेकर कड़े कानून |Telecommunications Act 2023|
यदि कोई यूजर डीएनडी सर्विस को ऑन रखता है तो उसके पास इस तरह के मैसेज या कॉल नहीं जाने चाहिए और यदि नियम का उल्लंघन होता है तो उस कंपनी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।