महाराष्ट्र के रैपर राजेश मुंगसे पर एकनाथ शिंदे सरकार को अपने गाने के जरिए बदनाम करने का आरोप लगा था। इस मामले में रैपर राजेश मुंगसे को अब कल्याण की एक अदालत ने एकनाथ शिंदे प्रशासन की प्राथमिकी में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है। दरअसल, अदालत ने रैपर की गिरफ्तारी (अंतरिम) पर फिलहाल रोक लगा दी है। आपको बता दें कि मुंगसे पर ‘पन्नास खोके’ गाना गाकर शिंदे सरकार को बदनाम करने का आरोप लगा है। युवसेना कोर कमेटी के सदस्य स्नेहल कांबले ने हाल ही में YouTube पर पोस्ट किए गए गाने को लेकर रैपर के खिलाफ शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
जानें पूरा मामला…
हाल ही में मुंगसे गीत को YouTube पर प्रकाशित किया गया था और इसमें “पन्नस खोके” (50 करोड़) और “चोर” जैसे शब्द शामिल हैं। कांबले ने शिकायत की थी कि अपमानजनक गीत राज्य सरकार और शिंदे गुट वाली शिवसेना और भाजपा गठबंधन के खिलाफ था।आरोपी ने कथित तौर पर वीडियो को ट्विटर पर भी साझा किया था।
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अपने संगीत वीडियो में एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार का अपमान करने के आरोपी मराठी रैपर राजेश मुंगसे को महाराष्ट्र के ठाणे में कल्याण जिला अदालत ने गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा प्रदान की है। साथ ही कोर्ट ने शिवाजी नगर थाना पुलिस को गिरफ्तारी से सुरक्षा देते हुए जवाब देने का आदेश दिया।
मुंगसे का बचाव कर रहे वकील शुभम कहीते ने यह तर्क देते हुए कल्याण अदालत से अग्रिम जमानत का अनुरोध किया कि मुंगसे के खिलाफ दर्ज प्राथमिकीन केवल कानून का ही उल्लंघन नहीं है, बल्कि इसके साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत उनके लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकार पर भी हमला है।
कहीते ने कहा है कि कथित वीडियो गीत के सार के आधार पर, मुंगसे ने आम जनता के साथ हुए अन्याय के खिलाफ बात की थी और विशेष रूप से किसी को लक्षित नहीं किया था। इसके अलावा यह एक अभ्यास था जिसमें गायक महत्वपूर्ण सामाजिक सरोकारों को सामने ला रहा था। कहीते ने यह भी तर्क दिया कि प्राथमिकी केवल प्रशासन की आलोचना करने वाले रैप गीत को दबाने के उद्देश्य से दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी के बारे में तर्क देते हुए कहीते ने कहा था कि चूंकि कथित रूप से आपत्तिजनक फिल्म पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी अनावश्यक है।
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