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 Bihar News: रोहतास कोर्ट ने दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को सुनाई मौत के सजा, 14 साल बाद मिला फरजाना को न्याय
अपराध बिहार

Bihar News: रोहतास कोर्ट ने दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को सुनाई मौत के सजा, 14 साल बाद मिला फरजाना को न्याय

by News Desk May 11, 2023

Justice With Rape Victim: बिहार के रोहतास से बड़ी खबर सामने आई है। सासाराम कोर्ट ने दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में अपराधी मो. शहीद को मौत की सजा सुनाई है। सासाराम कोर्ट में एडीजे-1 की अदालत में आज दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाने से खलबली मच गई। बता दें कि 14 साल पहले करगहर थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में 16 जून 2009 को एक युवती के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया था। इतना ही नहीं मो. शाहिद ने दरिंदगी के बाद पीड़िता की हत्या कर दी और उसकी लाश को दफना दिया। घटना के 2 दिन बाद पुलिस ने मृतक फरजाना का शव बरामद किया था। इस मामले को करीब 14 साल बाद आज न्याय मिला है। इतने लंबे समय की न्यायिक प्रक्रिया के बाद आज एडीजी-1 के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार करते हुए मौत की सजा सुनाई है।

पीड़िता के वकील ने क्या कुछ कहा? 

पीड़िता की पैरवी कर रहे अधिवक्ता विद्यासागर राय ने कहा कि यह एक जघन्य अपराध है। उन्होंने बताया कि, 14 साल पहले बक्सर जिला के रहने वाले मो. शाहिद अपने एक रिश्तेदार के यहां शादी अटेंड करने पहुंचा था। वहीं, पड़ोस में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी की उसने गला रेतकर हत्या कर दी और उसके शव को दफना दिया। इस मामले में अब जाकर कोर्ट ने न्याय किया है।

यह भी पढ़ें: Bihar News: छपरा में हैवानियत की हद पार, घर से अगवा कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म

14 साल के लंबे इंतजार के बाद मिला न्याय

आरोपी मो. शाहिद ने वारदात को 16 जून 2009 में अंजाम दिया था। कोर्ट ने इस मामले में 14 साल बाद आज न्याय किया है। घटना को लेकर मृतका की मां सितारा खातून ने कहा कि वारदात के दिन वह अपने एक रिश्तेदार के यहां शादी में गई हुई थी। इस दौरान उनकी 17 वर्षीय बेटी फरजाना घर में अकेली थी। तभी आरोपी घर में आ घुसा और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या को अंजाम दिया। इतना ही नहीं हत्या को छिपाने के लिए मो. शाहिद ने फरजाना के शव को पास में दफना दिया। मृतका की मां ने मामले को लेकर फौरन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसकी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वारदात के 2 दिन बाद फरजाना के शव को बरामद कर लिया।

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