Friday, November 22, 2024
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कन्नड़ एक्टर Chetan Kumar को राहत: कर्नाटक HC ने OCI मान्यता रद्द करने के केंद्र सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई

अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता चेतन कुमार को कर्नाटक उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना के एकल-न्यायाधीश पैनल ने चेतन कुमार की भारत की विदेशी नागरिकता (OCI) का दर्जा रद्द करने के केंद्र सरकार के आदेश पर सशर्त अंतरिम रोक लगा दी है। सुनवाई की अगली तिथि दो जून निर्धारित की गई है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला

आपको बता दें कि ओसीआई कार्ड के साथ एक अमेरिकी भारतीय के रूप में भारत के कन्नड़-भाषा फिल्म उद्योग में काम करने के अलावा, कुमार एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में उनका ओसीआई कार्ड रद्द कर दिया गया। पीठ ने मामले के तथ्यों की समीक्षा करने के बाद केंद्र और राज्य सरकारों को इस संबंध में 2 जून 2023 तक कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी। साथ ही कोर्ट ने यह शर्त भी लगाई है कि चेतन कुमार न्यायपालिका के बारे में कुछ भी ट्वीट नहीं कर सकते हैं और न ही अपने ऊपर लंबित मामलों के बारे में ट्वीट कर सकते हैं। आपको बता दें कि अभिनेता चेतन कुमार को पहले बेंगलुरु कोर्ट द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने पर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

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हिंदुत्व को लेकर किया था विवादित ट्वीट

चेतन कुमार, जिन्हें आमतौर पर चेतन अहिंसा के नाम से जाना जाता है, एक कन्नड़ भाषा के फिल्म अभिनेता हैं, जिन्होंने 2007 में पेशेवर रूप से अभिनय करना शुरू किया और सामाजिक कार्यों में भी संलग्न हैं। आपको बता दें कि चेतन कुमार विवादों में तब फंसे जब उन्होंने हिंदुत्व को लेकर विवादित ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट में हिंदुत्व को झूठा बताया था, जिसके बाद इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है और इस कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था- हिंदुत्व को झूठ पर बनाया गया है। सावरकर: भारतीय ‘राष्ट्र’ तब शुरू हुआ जब राम ने रावण को हराया और अयोध्या लौटे- एक झूठ है। 1992: बाबरी मस्जिद ‘राम की जन्मभूमि’ है- एक झूठ है। 2023: उरीगौड़ा- नानजेगौड़ा टीपू के ‘हत्यारे’ हैं- एक झूठ है। हिंदुत्व को सत्य से हराया जा सकता है- सत्य समानता है।

बैंगलोर के शिवकुमार नाम के एक व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के अनुसार, शेषाद्रिपुरम पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए (धार्मिक संवेदनाओं को ठेस पहुँचाना) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।

आपको बता दें कि चेतन कुमार पहले भी इसी तरह से सुर्खियां बटोर चुके थे। चेतन को पिछले साल फरवरी में कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए हिरासत में लिया गया था, जो हिजाब मुद्दे की सुनवाई कर रहे थे। दरअसल, उन पर आरोप था कि उन्होंने हिजाब विवाद की सुनवाई के दौरान एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया था, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।  बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। चेतन को अक्टूबर 2022 में यह कहने के लिए गिरफ्तार किया गया था कि कांटारा फिल्म में दिखाया गया ‘भूत कोला’ हिंदू अनुष्ठान नहीं था।

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