रामनवमी के अवसर पर देश के कई राज्यों में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें एक राज्य पश्चिम बंगाल भी शामिल था। पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से कई दिनों तक हिंसा की खबरें सामने आती रही। अब रामनवमी के मौके पर गहुई हिंसा कोलेकर कलकत्ता हाईकोर्ट कड़ा रूख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल, हावड़ा और दालकोला समेत अलग-अलग शहरों में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच कोर्ट ने आतंक-रोधी एजेंसी NIA को सौंप दी है।
NIA जांच के आदेश
गौरतलब है कि बीते महीने रामनवमी पर आयोजनों के दौरान पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों में हिंसा भड़क उठी थी। इस दौरान जगह-जगह से तोड़फोड़, आगजनी और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई थीं। सबसे ज्यादा हिंसात्मक घटनाएं हावड़ा और दलखोला जिले में हुई थीं।
शुभेंदु अधिकारी ने दायर की थी याचिका
आपको बता दें कि BJP नेता शुभेंदु अधिकारी ने रामनवमी हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मामले की जांच NIA से कराने का अनुरोध किया था। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था, “मैंने स्थिति पर काबू पाने, कानून व्यवस्था की बहाली और निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए ऐसे क्षेत्रों में एनआईए जांच और केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती के लिए प्रार्थना की है।” अधिकारी की इसी याचिका पर अब कोर्ट ने ये फैसला लिया है। इसी याचिका पर कोर्ट ने बंगाल पुलिस को मामले से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज केंद्र सरकार को दो हफ्ते के अंदर सौंपने के निर्देश दिए। साथ ही केंद्र को इन दस्तावेजों को एनआईए को भेजने के लिए कहा गया है।
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