Sunday, December 22, 2024
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ट्रेन में पालतू जानवर ले जाने से पहले जानिए ये नियम

Pet Lover : पालतू जानवर को भारतीय रेलवे में ले जाने के कई नियम बनाए गए है। रेलवे, कुत्‍ते को लगेज की श्रेणी में मानता है, जिसका वजन भी तय कर रखा है। पालतू जानवरों के साथ ट्रेन की यात्रा करना सबसे सुरक्षित, किफायती और आरामदायक है। इसके लिए रेलवे की ओर से कुछ नियम हैं, जिनका पालन सभी पालतू पशु प्रेमियों को करना चाहिए। रेल यात्रा के दौरान पालतू जानवरों के लिए कुछ सूखा भोजन, पानी और कुछ हड्डियाँ ले जा सकते हैं और जानवरों के लिए कॉलर या चेन ले जाना मालिक की जिम्मेदारी है।

जानिए ये नियम

बता दें कि ट्रेन के एसी स्लीपर कोच, सेकेंड क्लास और एसी चेयर कार में पालतू जानवर के साथ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती है। पालतू जानवर के साथ केवल फर्स्ट एसी क्लास या फोर सीटर केबिन या दो सीटों वाला कूप बुक करना होगा। इसके अलावा ट्रेन में पालतू जानवर को लेजाने से पहले जानवरों का टीकाकरण करवाना अनिवार्य है। टीकाकरण कार्ड और पशु चिकित्सक से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण पत्र भी साथ रखना चाहिए। बहरहाल टिकट कन्फर्म होने के बाद, टिकट की एक प्रति, मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी को आवेदन लिखकर सूचित करें कि आप पालतू जानवर के साथ यात्रा कर रहे हैं।

पूरा कंपार्टमेंट ही करना होगा बुक

यात्रा के दौरान सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी, टिकट और एक फोटो आईडी प्रूफ अवश्य अपने साथ रखें। इसके अलावा अपने पालतू जानवर को बुक करने के लिए संबंधित अधिकारी को बताए। फिर वे जानवर का वजन करेंगे और उस हिसाब से पार्सल चार्ज किया जाएंगा। बता दें कि एसी फर्स्ट क्लास या फर्स्ट क्लास में पालतू कुत्तें जैसे लैब्राडोर, बॉक्सर और जर्मन शेफर्ड के साथ यात्रा कर सकते हैं लेकिन नियम के मुताबिक यात्री को ट्रेन का पूरा कंपार्टमेंट रिजर्व करना होता है।

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