अपरेश कुमार सिंह को केंद्र द्वारा त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा मंगलवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नामित किया गया है। 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश की कि जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। उस समय, कॉलेजियम 22 फरवरी को झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति जसवंत सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति कुमार की नियुक्ति का प्रस्ताव देने पर सहमत हो गया था।
एके सिंह का जन्म 7 जुलाई,1965 में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी और बी.ए की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1990 में एक वकील के रूप में पंजीकरण कराया। वह 1990 से 2000 तक पटना उच्च न्यायालय में और 2001 से झारखंड के उच्च न्यायालय में कार्यरत रहे जब तक कि उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया गया। 24 जनवरी, 2012 को उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 16 जनवरी, 2014 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। 20 दिसंबर, 2022 से 19 फरवरी, 2023 तक, उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया।
यह भी पढ़ें: आवमानना मामला: फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने बंद किया आपराधिक अवमानना का केस
भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा उच्च न्यायालय में ऐसी स्थिति नियुक्त करेगा, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति को नियंत्रित करता है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को एक ट्वीट में न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की।