Half lockdown in Delhi: दिल्ली और एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार ने कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के कारण सरकार ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण को लागू कर दिया है। इसके तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जिनका उद्देश्य प्रदूषण कम करना और जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है।
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Toggleसरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम
दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इस निर्णय को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही हैं। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने भी कॉर्पोरेट और निजी कंपनियों को 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है।
स्कूल और कॉलेज बंद
प्रदूषण के गंभीर प्रभाव को देखते हुए दिल्ली और एनसीआर के सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई अब ऑनलाइन होगी। जामिया मिलिया इस्लामिया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों ने भी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की हैं।
निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर रोक
दिल्ली और एनसीआर में निर्माण और विध्वंस कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुल, फ्लाईओवर, राजमार्ग, और पाइपलाइन निर्माण जैसी गतिविधियां भी बंद रहेंगी। केवल जरूरी निर्माण कार्य, जैसे अस्पताल और रेलवे से संबंधित गतिविधियों को अनुमति दी गई है।
औद्योगिक गतिविधियों में केवल वे इकाइयां चालू रह सकती हैं जो पीएनजी (PNG) या स्वीकृत स्वच्छ ईंधन का उपयोग करती हैं। दूध, डेयरी उत्पाद, और मेडिकल उपकरण निर्माण से जुड़े उद्योगों को छूट दी गई है।
ट्रकों और वाहनों पर प्रतिबंध
दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन सीएनजी, एलएनजी, और बीएस-VI डीजल ट्रकों को छूट दी गई है। निजी डीजल चालित चार पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध है, जब तक कि वे बीएस-VI मानकों का पालन नहीं करते।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र के बिना वाहनों के संचालन पर विशेष ध्यान दिया है। वैध PUC प्रमाणपत्र के बिना गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
सार्वजनिक और निजी दफ्तरों में ऑड-ईवन योजना
राज्य सरकारें निजी और सार्वजनिक कार्यालयों में ऑड-ईवन योजना लागू कर सकती हैं। इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
डीजल जनरेटर सेट पर प्रतिबंध
पूरे एनसीआर में डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर रोक है। केवल आपातकालीन सेवाओं और कुछ चुनिंदा गतिविधियों को ही इससे छूट दी गई है।
स्वास्थ्य पर प्रभाव और सलाह
बढ़ते प्रदूषण के चलते बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। सरकार ने जनता को मास्क पहनने और कम से कम बाहर जाने की अपील की है।
GRAP-4 के तहत उठाए गए अन्य कदम
- आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, गैर-जरूरी वाणिज्यिक गतिविधियों पर रोक।
- निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध।
- सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बसों और मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना।
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि, इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशासन के साथ-साथ जनता का सहयोग भी बेहद जरूरी है। सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं और जनता से इन्हें गंभीरता से पालन करने का अनुरोध किया है।