Gyanwapi : सुप्रीम कोर्ट में चल रहे ज्ञानवापी मस्जिद के व्यासजी तहखाने में पूजा-पाठ करने के मामले में मुस्लिम पक्ष को अदालत से झटका लगा है। दरअसल, सोमवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ज्ञानवापी में व्यासजी तहखाने का प्रवेश दक्षिण से है जबकि मस्जिद का प्रवेश उत्तर से हैं। दोनों धर्म एक-दूसरे को प्रभावित नहीं करते है,इसलिए दोनों धर्म के लोग पूजा और नमाज अपने-अपने जगह पर उसी प्रकार करेंगे जैसे पहले से चली आ रही है।
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने ये फैसला दिया। यह याचिका इलाहाबाद कोर्ट में दायर की गई थी।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुस्लिम पक्ष के वकील से पूछा की ज्ञानवापी में मंदिर और मस्जिद में जाने का एक ही रास्ता है क्या ? मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने कहा कि मस्जिद जाने का रास्ता उत्तर में है और मंदिर जाने का रास्ता दक्षिण में है।
26 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा-पाठ की अनुमति देने वाले निचली अदालत के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। ज्ञानवापी परिसर के धार्मिक चरित्र पर परस्पर विरोधी दावों से जुड़े सिविल कोर्ट में चल रहे एक मामले के बीच हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने यह फैसला दिया था।