DUSU Election 2024: छात्राओं के आरक्षण पर हाई कोर्ट ने DU को दिए निर्देश, आवश्यक कदम उठाने के लिए तीन सप्ताह का दिया समय

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DUSU Election 2024

DUSU Election 2024: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने DU को तीन महीने मे निर्णय लेने का आदेश दिया है। दरअसल, न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रतिनिधित्व पर विचार करने और तीन सप्ताह के भीतर डीयूएसयू चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।

लैंगिक असमानता को किया जाएगा समाप्त

गौरतलब है कि यह याचिका शबाना हुसैन और अधिवक्ता आशु बिधूड़ी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उनका कहना है कि इस याचिका का उद्देश्य छात्र संघ की चुनावी प्रक्रिया में लैंगिक असमानता को दूर करना है। याचिका में तर्क दिया गया है कि संघ में महिलाओं का वर्तमान प्रतिनिधित्व न होना उनके अधिकारों का उल्लंघन है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी में बाधा डालता है। पिछले चुनावों की बात करें तो एबीवीपी ने अध्यक्ष के अलावा सचिव और संयुक्त सचिव के पद पर जीत हासिल की थी। वहीं, कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की थी।

28 सिंतबर को आएंगे DUSU के नतीजे

आपको बता दें कि 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के चुनाव 27 सितंबर को होने हैं। नामांकन जमा करने की विंडो 17 सितंबर तक खुली है। 28 सितंबर, शनिवार को चुनाव नतीजे घोषित होने के साथ साफ हो जाएगा कि इस बार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और  संयुक्त सचिव पद पर कौन बैठेगा। अब हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद छात्र संघ में महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व बढ़ने की उम्मीद है, जिससे लैंगिक समानता और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।

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