Thursday, November 21, 2024
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दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 दंगा मामले में 9 लोगों को ठहराया दोषी, जानिए कोर्ट ने क्या कहा ?

राजधानी दिल्ली में 2020 में हुए दंगे मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शोएब, शाहरुख, राशिद उर्फ रजा, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैसल को दोषी ठहराया है। इस मामले में नौ लोगों को दंगा करने और एक गैरकानूनी विधानसभा में भाग लेने का दोषी ठहराया। अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 147, 148, 380, 427, 436, 149, और 188 के तहत अपराध का अदालत द्वारा दोषी पाया गया। उनमें से छह रिमांड पर बाहर थे, जबकि उनमें से तीन जेल में थे।

आरोपियों और दंगों के आसपास की घटनाओं की पहचान करने के लिए अभियोजन पक्ष ने दो पुलिस अधिकारियों, हेड कांस्टेबल हरि बाबू और कांस्टेबल विपिन कुमार को मुख्य गवाह के रूप में बुलाया। प्राथमिकी तीन निजी व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भीड़ के सदस्य जहां भीड़ का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया था ने दंगों में उनकी दुकानों और घर में तोड़फोड़ की। दंगों की इन्हीं घटनाओं की एक अन्य शिकायतकर्ता रेखा शर्मा ने पुलिस से कहा कि पुरुषों की भीड़ ने उनके घर में घुसने का प्रयास किया। शर्मा का दावा है कि 24 फरवरी से 25 फरवरी, 2020 की रात के दौरान भीड़ ने उनके घर के पिछले गेट से जबरदस्ती घुसकर अंदर का सामान चुरा लिया। उन्होंने घर को भी नुकसान पहुंचाया और शीर्ष तल पर एक कमरे में आग लगा दी।

कोर्ट ने क्या कहा?

अभियुक्तों की पहचान और 2020 में दिल्ली दंगों के आसपास की घटनाओं के गवाह के रूप में अभियोजन पक्ष ने हेड कांस्टेबल हरि बाबू पर भरोसा किया कि वे समय व्यतीत होने और स्मृति हानि की याचिका लेकर अदालत के समक्ष अभियुक्तों की पहचान करने में विफल रहे। अदालत ने तब उन सभी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि भीड़ में उनकी उपस्थिति का अनुमान लगाने के लिए कांस्टेबल की एकमात्र गवाही पर्याप्त नहीं हो सकती है।

लेकिन बाद में एक अन्य शिकायत पर बाबू ने 24 फरवरी, 2020 को हुई घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया और बयान दिया कि उन्होंने शिव विहार रोड पर दोपहर 12 बजे के बाद एक भीड़ को इकट्ठा होते देखा। उन्होंने कहा कि भीड़ हिंदू समुदाय के खिलाफ नारे लगा रही थी और घरों और दुकानों को भी आग लगा रही थी। बाद में उन्होंने आरोपी शाहनवाज, आजाद, परवेज फैसल और राशिद की पहचान की और आरोपी शाहरुख और मोहम्मद सहित भीड़ के अन्य सदस्यों के चेहरों की भी पहचान की। फिर उसने अदालत के सामने शाहनवाज, राशिद, आजाद, फैसल और परवेज की पहचान की और बिना नाम लिए राशिद, शोएब और शाहरुख की ओर इशारा किया।

बाबू ने कहा कि जिस दिन सवाल किया गया था, उसने दोपहर करीब 1-2 बजे मुख्य बृजपुरी रोड पर दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी करते हुए 500 से 600 लोगों की भीड़ देखी। यद्यपि उसने शाहनवाज, परवेज और आजाद नाम के तीन अभियुक्तों का नाम लिया, लेकिन वह अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार सभी अभियुक्तों की पहचान के बिंदु पर सुसंगत नहीं था। अदालत के अनुसार, इस मामले में सभी अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोप, एक उचित संदेह से परे स्थापित किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कैदी एक अनियंत्रित भीड़ में शामिल हो गए, जिसका लक्ष्य एक विशेष समुदाय के सदस्यों की संपत्तियों को यथासंभव गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना था। कोर्ट ने साथ ही कहा कि पुलिस द्वारा उन्हें तितर-बितर होने और वापस जाने की अपील करने के बावजूद दंगाइयों ने अपना उत्पात जारी रखा। भीड़ ने शिकायतकर्ता के घर से सामान लूट लिया, उस संपत्ति पर अन्य सामानों को बर्बाद कर दिया और उस संपत्ति को आग लगा दी।

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