Friday, November 22, 2024
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दिल्ली HC ने कहा: वैवाहिक घर में रहने के अधिकार में सुरक्षित और स्वस्थ रहने का अधिकार भी शामिल है

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक वैवाहिक विवाद में पत्नी द्वारा लाए गए एक अपील मामले में कहा है कि 2005 के घरेलू दुर्व्यवहार अधिनियम के प्रावधानों में वैवाहिक घर में रहने के अधिकार में सुरक्षित और स्वस्थ जीवन का अधिकार भी शामिल है। हाई कोर्ट का ये बयान निचली अदालत के आदेश के खिलाफ एक महिला की याचिका पर आया है। दरअसल, निचली अदालत ने उसके पति और सास द्वारा उत्पीड़न किये जाने संबंधी महिला के आरोपों को लेकर उसे कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। महिला की ओर से दावा किया गया था कि उसका पति और सास उसे परेशान करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए घर में 10 आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं।

वर्तमान याचिका की सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तुषार राव गेडेला की एकल पीठ ने की, जिन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि यह निस्संदेह सत्य है कि निवास के अधिकार में एक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन शैली का अधिकार भी शामिल है। आपको बता दें कि निचली अदालत में मामला और फरवरी में पारित आदेश में अंतरिम अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि पत्नी के पक्ष में उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ उत्पीड़न या प्रताड़ना का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। अपील में पत्नी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य की अनदेखी की थी कि पति और ससुराल वालों को आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो कि उसके जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन था, क्योंकि आवारा कुत्तों को घर में रखना अंततः पत्नी को कई बीमारियों और परेशानियों का कारण बनता है।

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इस बीच प्रथम अपील को स्वीकार नहीं किया गया, दूसरी अपील को विचार के लिए लिया गया है, इस टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए कि निवास के अधिकार में सुरक्षित और स्वस्थ संबंध का अधिकार भी शामिल है। अब अपील को 22 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उच्च न्यायालय ने महिला के पति और सास को याचिका पर चार हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

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