अगर आपने अब तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया हैं, तो परेशान न हो। क्योंकि सरकार के द्वारा एक बार फिर पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब लोग 30 जून 2023 तक इसे लिंक कर सकते हैं। आपको बता दें कि पहले सरकार के द्वारा आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 तय की गई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा पहले भी पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई जा चुकी है।
अब 30 जून तक कर सकते हैं लिंक
मंगलवार 28 मार्च 2023 को इस संबंध में CBDT ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, जिसमें कहा गया है कि टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए पैन और आधार कार्ड लिंक करने की अंतिम तिथि को 30 जून 2023 कर दिया गया है।
गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने पैन और आधार कार्ड को आपस में जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। देश के हर नागरिक को अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक कराना है। हालांकि आपने अब तक ऐसा नहीं किया है तो आपको तीन महीनों का और वक्त मिल गया है। लेकिन अभी भी आपको इसके लिए एक हजार का जुर्मान देना पड़ेगा।
वहीं अगर आपने 30 जून 2023 तक भी अपने पैन को आधार से लिंक नहीं काराय, तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाएगा। हालांकि अगर आपको पार्न कार्ड इनवैलिड हो जाए, तो 1,000 रुपये देकर फिर से 30 दिनों के अंदर इसे एक्टिव करा सकते हैं।
क्यों लिंक किया जा रहा है पैन और आधार कार्ड?
दरअसल, सरकार हर पैन कार्ड को एक यूनिक नंबर के साथ जोड़ना चाहती है। इसके पीछे का मकसद टैक्स में धांधली को कम करना है। दरअसल अक्सर ही देखने मिलता है कि लोग डुप्लीकेट पैन कार्ड के जरिए टैक्स चोरी को अंजाम देते हैं।
- आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करना होगा।
- क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें। यहां आपके सामने स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलकर आएगी।
- यहां आपको अपना पैन और आधार नंबर के साथ ही मोबाइल नंबर डालना होगा
- इसके बाद ‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें।
- यहां आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो डालें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें।
- जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।