सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या के दोषियों नलिनी श्रीहरन व आरपी रविचंद्रन समेत सभी छह दोषियों को रिहा करने का फैसला सुनाया है। दरअसल, इन सभी ने इस मामले में समय से रिहाई से पहले की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इससे पहले पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। पूर्व पीएम राजीव गांधी हत्या के दोषियों नलिनी श्रीहरन व आरपी रविचंद्रन समेत सभी छह दोषियों को रिहा करने को लेकर कोर्ट ने कहा कि, दोषी पेरानीवलन की रिहाई का आदेश इस मामले में अन्य दोषियों पर भी लागू होता है।
कोर्ट ने क्या कहा ?
अदालत ने कहा कि इस मामले में अब तक राज्यपाल की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है, ऐसे में हम अपना आदेश सुना रहे हैं। राजीव गांधी हत्या मामले में दोषी पेरारिवलन ने जेल में 30 साल से अधिक की सजा काटी थी। प्रर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मामले के दोषियों को लेकर शिर्ष अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले के बाद नलिनी श्रीहरन व आरपी रविचंद्रन समेत सभी छह दोषियों को अब रिहा किया जाएगा। पीएम राजीव गांधी हत्या के दोषियों की रिहाई के आदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है।
कांग्रेस ने बताया फैसले को अस्वीकार्य
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने राजीव गांधी हत्या मामले के दोषियों को रिहाई का आदेश सुनाए जाने के फैसले को गलत और अस्वीकार्य बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस फेसले की आलोचना करती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत की भावना के अनुरूप काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फेसले को गलत बताते हुए इसकी आलोचना की है।