CCPA: कोचिंग संस्थानों द्वारा गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं| इसका उद्देश्य छात्रों को फर्जी दावों और अधूरी जानकारी से बचाना है। इन गाइडलाइंस के तहत कोचिंग संस्थानों को अपने कोर्स, अवधि, शिक्षकों की योग्यताओं और रिफंड पॉलिसी जैसी सभी जानकारी विज्ञापनों में स्पष्ट रूप से देनी होगी। साथ ही, सफलता दर, परीक्षा रैंकिंग और चयन दर से संबंधित डेटा में किसी प्रकार का भ्रामक दावा नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, परीक्षा में पास होने, अधिक अंक प्राप्त करने या जॉब गारंटी देने वाले किसी भी फर्जी दावे पर प्रतिबंध लगाया गया है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा जारी इन दिशानिर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोचिंग संस्थानों को अपने विज्ञापनों में सफल छात्रों के नाम और फोटो का उपयोग करने से पहले उनसे लिखित सहमति लेनी होगी। हालांकि, कुछ मामलों में संस्थान प्रवेश के समय ही सहमति प्राप्त कर लेते हैं, जिससे छात्र दबाव में आकर अनुमति दे देते हैं।
CCPA की चीफ कमिश्नर निधि खरे ने बताया कि जो कोचिंग संस्थान इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान शामिल है। विज्ञापनों में दिए गए सफल लोगों के नाम और फोटो के पीछे की वास्तविकता भी स्पष्ट करनी होगी कि उन्होंने किस प्रकार का कोर्स किया और वह पेड था या मुफ्त।
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नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अगर विज्ञापन में कोई डिस्क्लेमर दिया गया हो, तो उसे प्रमुखता से, और उसी फॉन्ट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि उपभोक्ता फाइन प्रिंट से गुमराह न हों। ये नियम न केवल कोचिंग सेंटरों पर लागू होंगे बल्कि उनकी सेवाओं का विज्ञापन करने वाले मशहूर लोग भी इन नियमों के तहत आएंगे।
हर कोचिंग संस्थान को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन से भी जुड़ना होगा ताकि छात्रों के लिए शिकायत करना सरल हो। इन दिशा-निर्देशों के तहत उन कोचिंग संस्थानों पर ही नियम लागू होंगे जो 50 से अधिक छात्रों को पढ़ाते हैं और केवल शिक्षण या गाइडेंस देने वाले संस्थानों पर ही ये नियम लागू होंगे; जबकि काउंसलिंग, स्पोर्ट्स, डांस, थिएटर जैसी गतिविधियाँ इनसे बाहर रहेंगी।
निधि खरे ने कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर छात्रों द्वारा बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर ये दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। CCPA ने गुमराह करने वाले विज्ञापनों के मामले में विभिन्न कोचिंग संस्थानों को 45 नोटिस जारी किए हैं और अब तक 18 कोचिंग संस्थानों पर 54 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।