Monday, January 6, 2025
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Bihar Teacher Transfer: बिहार में शिक्षा विभाग ने शुरु की शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया

Bihar Teacher Transfer: बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफर की स्क्रूटिनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया चार चरणों में पूरी की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य शिक्षकों को उनकी जरूरत और योग्यता के आधार पर ट्रांफर करना है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) एस. सिद्धार्थ के निर्देशन में इस प्रक्रिया के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

Step by Step Transfer Process

ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कुल 1,90,332 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ट्रांसफर की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में संपन्न होगी:

पहला चरण:

पहले चरण में उन शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा जो गंभीर रोगों से पीड़ित हैं, दिव्यांग हैं, विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, या जिनके परिवार के सदस्य मानसिक रूप से बीमार हैं।

  • गंभीर रोगी शिक्षक (कैंसर, किडनी, हृदय, लीवर रोग): 3,339 आवेदन (कैंसर: 760, अन्य बीमारियां: 2,579)
  • दिव्यांग शिक्षक: 5,575 आवेदन
  • मानसिक रूप से बीमार परिवार वाले शिक्षक: 1,557 आवेदन
  • विधवा और परित्यक्ता शिक्षिकाएं: 1,338 आवेदन

दूसरा चरण:

इस चरण में पति-पत्नी के आधार पर ट्रांसफर किया जाएगा। यदि पति-पत्नी दोनों शिक्षक हैं, तो उन्हें एक ही स्कूल या पंचायत में ट्रांसफर किया जाएगा। इस आधार पर कुल 16,356 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

तीसरा और चौथा चरण:

तीसरे और चौथे चरण में शिक्षकों का ट्रांसफर उनके निवास स्थान और स्कूल के बीच की दूरी के आधार पर किया जाएगा।

  • महिला शिक्षक (तीसरा चरण): 70,167 आवेदन
  • पुरुष शिक्षक (चौथा चरण): 92,000 आवेदन

ट्रांसफर प्रक्रिया के नियम

  1. रिक्त सीटों पर ही ट्रांसफर होगा: ट्रांसफर केवल खाली सीटों पर किया जाएगा। एक चरण पूरा होने के बाद रिक्त सीटों के आधार पर अगले चरण की प्रक्रिया शुरू होगी।
  2. स्क्रूटिनी प्रक्रिया: आवेदनों की जांच के लिए 16 अधिकारियों की एक विशेष टीम बनाई गई है।
  3. पारदर्शिता सुनिश्चित करना: इस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया गया है।
  4. 8 श्रेणियों में विभाजन: शिक्षकों को 8 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले चरण में 5 श्रेणियों के शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। दूसरे चरण के लिए स्थानांतरण खाली सीटों पर निर्भर करेगा। इसी तरह तीसरे और चौथे चरण की प्रक्रिया भी संपन्न होगी।

process execution

प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निर्देशानुसार, सभी आवेदनों की स्क्रूटिनी के बाद ट्रांसफर के लिए शिक्षकों का चयन किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षकों का ट्रांसफर चरणबद्ध तरीके से हो और उनकी प्राथमिकताओं का सम्मान किया जाए।

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ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत पहले चरण में गंभीर रोगी, दिव्यांग, विधवा और मानसिक रूप से बीमार परिवार वाले शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। इसके बाद, पति-पत्नी की सुविधा के आधार पर ट्रांसफर किया जाएगा। अंत में, दूरी के आधार पर महिला और पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण सुनिश्चित किया जाएगा।

बिहार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर को पारदर्शी और चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है। इस प्रक्रिया से न केवल शिक्षकों को उनके अनुरोध के आधार पर ट्रांसफर का लाभ मिलेगा, बल्कि स्कूलों में शिक्षण गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इस पहल से शिक्षा विभाग की कार्यकुशलता और पारदर्शिता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

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