Bihar Anti Paper Leak Bill: बिहार में पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं , एंटी पेपर विधेयक विधानसभा में हुआ पारित

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Bihar Anti Paprt Leak Bill

Bihar Anti Paper Leak Bill: बिहार विधानसभा में आज नीतीश सरकार ने विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक-2024 (एंटी पेपरलीक विधेयक) को पारित करवा लिया। ये सदन में बहुमत के साथ पारित भी हो गया। इस पेपर लीक विधेयक में आरोपियों को 10 साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माना का प्रावधान किया गया है। बिहार में पेपरलीक के सभी मामले को सीरियस क्राइम घोषित कर दिया है। आज के बाद से इस केस में दोषी पाए जाने वालों सभी आरोपी पर नॉन बेलेवल घाराएं लगेंगी।

Bihar Anti Paprt Leak Bill

मंत्री विजय चौधरी ने दी जानकारी

इस विधेयक पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अपराध करने वाले का बचाव करने के लिए सदन से विपक्षी दल बाहर चले गए। विपक्षी दल का ये रवैया बिहार की जनता भी देख रही है। पेपर लीक मामले को केंद्र के बाद बिहार सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। 16 राज्यों में 48 ऐसे मामले आए हैं, जिसमें परीक्षा में गड़बड़ी की गई है।

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आगे उन्होंने कहा कि हाल ही में कुछ दिन पहले मोदी की केंद्र सरकार ने ये विधेयक को लोकसभा में पारित करवाया था, उसके बाद अब बिहार में भी यही विधेयक पारित हुआ हैं। इससे पहले बिहार में 1981 में जो कानून थे उसमें सजा के कड़े प्रावधान नहीं थे, केवल 6 महीने की ही सजा थी। जिसके कारण बिहार में अपराधियों के अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं बची थी। इस कानून के आ जाने से बिहार में पेपर लीक का मामला काम हो सकता हैं।

10 लाख तक जुर्माना |Bihar Anti Paper Leak Bill

आज से बिहार में पेपर लीक करने वाले अपराधी को तीन से पांच साल तक की सजा होगी और 10 लाख तक जुर्माना होगा। संगठित रूप से अपराध करने वाले को 5 से 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक जुर्माना का प्रावधान है। इसके अलावा परीक्षा लेने वाली एजेंसी ने गड़बड़ी की आशंका होने के बावजूद कुछ नहीं किया तो उनपर एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही परीक्षा फीस व अन्य खर्च भी वसूल ली जाएगी। अगले चार साल तक के लिए परीक्षा आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।