Agniveer Yojna: ओडिशा सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत पूर्व-अग्निवीरों के लिए राज्य की सुरक्षा सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य उन सैनिकों को सम्मान और पुनःस्थापना का अवसर प्रदान करeना है, जिन्होंने देश की सेवा में अपना योगदान दिया है। यह निर्णय गुरुवार को मुख्य सचिव मनोज आहुजा द्वारा घोषित किया गया, जिसमें सरकार ने पूर्व-अग्निवीरों को पुलिस, वन, आबकारी, अग्निशमन सुरक्षा और अन्य सुरक्षा सेवाओं में नियुक्ति के लिए आरक्षण देने का निर्णय लिया।
क्या हैं अग्निवीर योजना ?
अग्निवीर योजना का आरंभ केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रक्षा सेवाओं के लिए एक विशेष भर्ती प्रक्रिया के रूप में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत देशभर से चुने गए युवा सैनिकों को चार साल की अवधि के लिए भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में सेवा करने का अवसर मिलता है। सेवा के इस चार साल के कार्यकाल के बाद, अग्निवीरों को सामान्य जीवन में पुनःस्थापित करने के लिए विभिन्न राज्य और केंद्र सरकारें उन्हें विभिन्न सेवाओं में आरक्षण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रही हैं। ओडिशा सरकार का यह निर्णय इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सुरक्षा सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण | Agniveer Yojna
ओडिशा सरकार ने पूर्व-अग्निवीरों को पुलिस, वन, आबकारी, अग्निशमन सुरक्षा और अन्य सुरक्षा संबंधी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। यह आरक्षण उन्हें उन पदों पर दिया जाएगा, जो राज्य की सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं के लिए होते हैं। इसके साथ ही, पूर्व-अग्निवीरों को सुरक्षा सेवाओं के समूह ‘सी’ और ‘डी’ के पदों पर भी भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण के अतिरिक्त होगा। यह नियम संबंधित भर्ती प्रक्रिया में न्यूनतम आवश्यक योग्यताओं के आधार पर लागू होगा। पूर्व-अग्निवीरों को इस आरक्षण के तहत भर्ती में अत्यधिक उम्र सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी, जिससे वे अपनी सेवा के बाद भी राज्य की सुरक्षा सेवाओं में योगदान दे सकें।
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शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट
ओडिशा सरकार ने पूर्व-अग्निवीरों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें उन्हें सुरक्षा सेवाओं के लिए आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी गई है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पूर्व-अग्निवीर पहले ही सेना या अन्य रक्षा सेवाओं में शारीरिक और मानसिक रूप से प्रशिक्षित होते हैं। ऐसे में शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट देकर उन्हें भर्ती प्रक्रिया में और सरलता प्रदान की गई है।
अविवाहित और सौतेली बेटियों के लिए अनुकंपा के आधार पर नौकरियां
कैबिनेट की इस बैठक में एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी मुहर लगी, जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित और सौतेली बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नौकरियां देने की मंजूरी दी गई है। यह निर्णय सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इससे उन बेटियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, जिनके माता-पिता सरकारी सेवा में होते हुए दिवंगत हो गए हैं या किसी अन्य कारणवश सेवा से बाहर हो गए हैं।