Manish Sisodia Got Bail: दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठन नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. बताया गया है कि सोसिदियो को ये राहत ट्रायल में देरी की वजह से दी गई है. 17 महीने जेल में रहने के बाद मनीष सिसोदिया अब जेल से बाहर आएंगे. कोर्ट के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी ने खुशी जाहिर की है. साथ ही आपको बता दे कि सिसोदियो को जमानत देते हुए कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं. बता दे कि शीर्ष अदालत ने सिसोदियो को 10 लाख रूपये के मुचलके पर जमानत दी है.
सिसोदिया को जमानत देते हुए रखी गई ये शर्ते
साथ ही मनीष सिसोदियो को अपना पासपोर्ट जमा कराने और सप्ताह के सोमवार और गुरूवार को पुलिस के सामने हाजिरी लगाने का निर्देश दिया है. आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद कर दिया और कहा कि अदालतों को ये महसूस करना होगा कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया दो लाख के निजी जमानती पर सशर्त जमानत दे दी।
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कोर्ट के फैसले पर आप ने जताई खुशी |Manish Sisodia Got Bail
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनीष सिसोदिया को जमान दिए जाने के फैसले का आम आदमी पार्टी ने स्वागत करते हुए इसे सत्य की जीत बताया. आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि ये सत्य की जीत है और मैंने पहले भी कहा था कि इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है. संजय सिंह ने कहा कि मनीष सिसोदिया को 17 महीने जेल में रखा गया . मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे मनीष सिसोदिया के 17 महीने का हिसाब देंगे.
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