Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर की है जिसमें कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य को वित्तीय सहायता नहीं मिल रही थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कर्नाटक की याचिका पर केंद्र सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। इस याचिका में राज्य सरकार ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य को वित्तीय सहायता नहीं दे रही है।केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरामनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि वे इस मामले में निर्देश मानेगे।
केन्द सरकार के ओर से पेश वकील ने कहा की हम इस मामले पर विचार किया जायेगा और कर्नाटक को जल्द से जल्द सूखा राहत फंड में सहायता प्रदान किया जायेगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ने इसमें हुई देरी के लिए दो हफ्तों में केंद सरकार से लिखित जबाब माँगा है।