Friday, November 22, 2024
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Hit And Run Law : बस-ट्रक चालकों ने किया चक्का जाम, सड़क पर उतरे ड्राइवर, क्या है नया कानून ?

Hit And Run Law : इंडियन पीनल कोड (IPC) के पुराने कानूनों की जगह लेने वाले नए भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita 2023) कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिलने के बाद से ही चर्चा में बना हुआ है। दरअसल, इसके एक प्रावधान को लेकर अभी से विरोध शुरू हो गया है। विरोध का कारण हिट एंड रन (Hit and Run) का नया कानून बताया जा रहा है। मालूम हो कि नया कानून कहता है कि अगर सड़क दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है और गाड़ी चालक मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

Hit And Run Law

संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था जिक्र

गौरतलब है कि हाल ही में संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि नए कानून को लाकर सरकार ने उन लोगों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया है जो सड़क दुर्घटना करने के बाद मौके से भाग जाते हैं और पीड़ितों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। बता दें कि हिट एंड रन के मामले सड़क दुर्घटना से जुड़े होते हैं। हिट एंड रन का मतलब है तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। ऐसे में सबूतों और प्रत्यक्षदर्शियों के अभाव के कारण दोषियों को पकड़ना और सजा देना बहुत मुश्किल हो जाता है।

Hit And Run Law

कानून में क्या है प्रावधान ?

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 104 में हिट एन्ड रन का जिक्र किया गया है। यह धारा लापरवाही से मौत का कारण के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करती है।

  1. धारा 104(1) कहती है,’जो कोई भी बिना सोचे-समझे या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।’
  2. धारा 104(2) उल्लेख करती है, ‘जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा। जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा।’

हिट-एंड-रन के मामले चौंकाने वाले

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, यह चौंकाने वाली बात है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में हिट-एंड-रन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2020 में कुल 52,448 हिट एन्ड रन के मामले सामने आए जिसमें 23,159 लोगों की जान चली गई। वहीं, 2021 में यह आंकड़ा बढ़ा और इस साल ऐसी 57,415 घटनाएं हुईं जिनमें 25,938 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।

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