बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी घोटाले मामले में राजधानी दिल्ली में स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेश हए। इस मामले में वे फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं। अदालत के सामने पेश होने के बाद आईआरसीटीसी घोटाला मामले में उन्हें फिर बड़ी राहत मिली हैं। दरअसल, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की सिफारिश को नकारते हुए तेजस्वी यादव की जमानत को बरकरार रखा हैं।
तेजस्वी को कोर्ट ने लगाई फटकार
हालांकि कोर्ट द्वारा तेजस्वी यादव को फटकार भी लगाई। अदालत ने तेजस्वी यादव से ऐसे बयान न देने को कहा है। कोर्ट ने तेजस्वी से पूछा कि क्या कोई उपमुख्यमंत्री ऐसा बयान देना चाहिए ? दरअसल, इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) द्वारा कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी जिसमें सीबीआई द्वारा तेजस्वी यादव का जमानत रद्द किए जाने की मांग की गई थी। इसके बाद कोर्ट द्वारा नोटिस जारी करते हुए यादव को अदालत में पेश होने को कहा गया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर तेजस्वी यादव उन शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जा सकती है।
सीबीआई ने क्या कहा था ?
केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत में शिकायत करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव एवं उनके परिवार के सदस्य जांच को प्रभावित करने के लिए खुली मंच से सीबीआई के अधिकारियों को धमकाने में शामिल थे। सीबीआई ने अदालत में की शिकायत में यह भी कहा था कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जांच को रोकने की कोशिश की। साथ ही सीबीआई द्वारा की गई शिकायत में कहा गया है कि तेजस्वी यादव ने देश के संविधान को भी चुनौती दी। बता दें कि बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी घोटाला मामले में जांच का सामना कर रहे हैं ।