Thursday, November 21, 2024
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आरे कॉलोनी में पेड़ काटने के खिलाफ IAS अधिकारी को मैसेज भेजने का मामला : बॉम्बे HC ने खारिज की याचिका

मुंबई की आरे कॉलोनी से जुड़े एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। ये मामला आरे कॉलोनी में मेट्रो रेल कार शेड के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई का विरोध करने वाले एक IAS अधिकारी अश्विनी भिडे, जो प्रासंगिक समय पर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रहे थे, उनको बेंगलुरू निवासी अविजीत माइकल द्वारा आपत्तिजनक संदेशों से जुड़ा था। इस मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को विरोध के अधिकार को बरकरार रखा। अदालत ने टिप्पणी की कि भेजे गए संदेश आपत्तिजनक नहीं थे, बल्कि इस देश के एक नागरिक के रूप में एक लोकतांत्रिक अधिकार का दावा था कि वह आपत्ति और विरोध करने के लिए अपने विचार रखें।

आपत्तिजनक मैसेज भेजने का मामला

मामला शहर के आरे इलाके में मेट्रो कार शेड के निर्माण के खिलाफ मुंबई में चल रहे विरोध प्रदर्शनों से संबंधित है। विरोध प्रदर्शनों की मुख्य चिंता यह थी कि इस तरह के निर्माणों से शहर के हरित क्षेत्र पर हमला हो रहा है। विरोध के दौरान अविजीत माइकल ने कई संदेश भेजे थे और जनवरी 2018 में उनके सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन में कथित रूप से बाधा डालने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष याचिका की सुनवाई जस्टिस सुनील शुकरे और मिलिंद सथाये कर रहे थे। अविजीत माइकल के खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करते हुए अदालत ने कहा कि इस तरह के संदेशों के लिए प्राथमिकी दर्ज करना देश के नागरिकों के अधिकार का हनन हैं। अदालत ने कहा कि इन संदेशों में कोई आपत्तिजनक सामग्री या कोई अश्लीलता नहीं है। भेजे गए संदेशों को देखने पर पता चलता है कि इस तरह के संदेशों के इरादे आरे वन के विरोध को ध्यान में रखते हुए थे। अदालत ने कहा कि यह विरोध करने के उद्देश्य से भेजा गया था।

प्राथमिकी आईपीसी की धारा 186 (किसी लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43 (एफ) और 66 के तहत आरोप के तहत दर्ज की गई थी। अदालत ने पाया कि भेजे गए संदेश किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। कथित संदेश हैं:

1. कब्बन पार्क को बैंगलोर का फेफड़ा माना जाता है इसलिए मुंबई के लिए आरे जंगल है। अगर हम आवाज नहीं उठाते हैं तो मेट्रो कार शेड बनाने के लिए आरे जंगल में 3500 पेड़ काट दिए जाएंगे। विकल्प तलाशने के लिए सीएम फडणवीस और मुंबई रेल कॉर्पोरेशन के एमडी अश्विनी भिडे से पूछें।
2. आज मुंबई के ग्रीन लंग्स को आपकी मदद की जरूरत है। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो मेट्रो कार शेड बनाने के लिए आरे जंगल में 3500 पेड़ काट दिए जाएंगे। विकल्प तलाशने के लिए सीएम फडणवीस और मुंबई रेल कॉर्पोरेशन के एमडी अश्विनी भिडे से पूछें।
3. कृपया 5 दोस्तों को FWD करें – मुंबई के फेफड़ों की सुरक्षा के लिए 1.8 लाख भारतीयों से जुड़ें। मेट्रो कार शेड बनाने के लिए आरे जंगल में 3500 पेड़ों के 1 पेड़ को काटने से पहले सीएम फडणवीस और मुंबई रेल निगम के एमडी अश्विनी भिडे से विकल्प तलाशने के लिए कहें।
4. आरे के जंगल को मुंबई का फेफड़ा जंगल माना जाता है। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो मेट्रो कार शेड बनाने के लिए आरे जंगल में 3500 पेड़ काट दिए जाएंगे। विकल्प तलाशने के लिए सीएम फडणवीस और मुंबई रेल कॉर्पोरेशन के एमडी अश्विनी भिडे से पूछें।

बंबई उच्च न्यायालय ने दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द कर दिया और पुलिस विभाग को भविष्य में ऐसे मामलों में अपराध दर्ज करने में सावधानी बरतने को कहा।

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