Friday, November 22, 2024
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अभी जेल में ही कटेंगे मनीष सिसोदिया के कुछ और दिन! कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। सिसोदिया को अभी जेल में रहना पड़ेगा। उन्हें शुक्रवार को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सीबीआई द्वारा वर्ष 2021-2022 के लिए लाई गई नई आबकारी नीति के संबंध में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था और इस मामले में ही सिसोदिया जेल में बंद हैं।

नहीं मिली सिसोदिया को राहत

सीबीआई मामले में सिसोदिया को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। शराब नीति के भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों के सिलसिले में उन्हें अब सीबीआई और ईडी के आरोपों के सिलसिले में अदालतों द्वारा हिरासत में रखा जा रहा है। 21 मार्च को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और 24 मार्च को आज यानी 31 मार्च को आदेश जारी करने का निर्णय किया गया था। एम के नागपाल की अध्यक्षता में दिल्ली के राउज एवेन्यू में सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत का फैसला सुनाया।

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5 अप्रैल को भी होनी है सुनवाई

आपको बता दें कि ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत के लिए 5 अप्रैल को सुनवाई होनी है। इस बीच सीबीआई ने जमानत के लिए सिसोदिया के अनुरोध को यह तर्क देते हुए खारिज कर दिया था कि ऐसा करने से जांच बंद हो जाएगी और सबूत नष्ट करने का उनका “निरंतर अभ्यास” था। मनीष सिसोदिया के वकीलों के अनुसार, केंद्रीय जांच एजेंसी ने ऐसी किसी भी सामग्री को उजागर नहीं किया, जिसका इस्तेमाल उनकी तलाशी के दौरान दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री को दोषी ठहराने के लिए किया जा सकता है।

वर्तमान में सिसोदिया 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। वहीं 3 अप्रैल को सीबीआई मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। तब से ही जेल में हैं। सिसोदिया से जेल में ही ईडी ने भी पूछताछ की और इसके बाद 9 मार्च को ईडी के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सिसोदिया ने इसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत मांगी थी।

आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया वह दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले संबंधित मामले में जेल में बंद हैं। दिल्ली सरकार द्वारा 17 नवंबर 2021 को ये नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। एलजी की सिफारिश के बाद CBI ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज कर इस मामले में जांच शुरू की थी। केस में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया था।

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