अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक जिसे पिछले सप्ताह 16 मार्च को राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया था मंगलवार, 1 मार्च को राजस्थान विधानसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया। राज्य में कई घटनाओं के बाद, और जब जोधपुर के एक 48 वर्षीय वकील जुगराज चौहान पर 18 फरवरी को दिनदहाड़े दो लोगों ने हमला किया था। इस विधेयक को अधिवक्ताओं की सुरक्षा का समर्थन करने वाला बताया जा रहा है।
दरअसल, 4 मार्च तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर वकीलों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाने में तेजी लाने का आग्रह किया। यद्यपि इसे कानूनी पेशे द्वारा एक सकारात्मक विकास के रूप में माना जा रहा है और इसका स्वागत किया गया है। देश भर के वकील और कई राज्यों में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए बहुत देर से कानून बनाने की मांग की जा रहा है । हालांकि, अन्य राज्यों में अभी तक किसी भी समकक्ष कानून को मंजूरी नहीं दी गई है। इससे इन अन्य राज्यों को भी ध्यान में रखने की बातचीत शुरू हो गई है।
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इस कानून में क्या है?
राजस्थान एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल, 2023, बिल वकीलों के खिलाफ अपराधों जैसे हमले, गंभीर शारीरिक नुकसान, आपराधिक बल और आपराधिक धमकी के साथ-साथ उनकी संपत्ति को नुकसान या नुकसान को रोकने के उपायों की रूपरेखा तैयार करता है। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, अदालत परिसर में आधिकारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय एक वकील के खिलाफ हमला, स्वेच्छा से गंभीर चोट, आपराधिक बल या आपराधिक धमकी देना एक व्यक्ति के लिए अपराध है। केवल इतना ही नहीं बल्कि अधिवक्ताओं को कानून की धारा 4 के तहत पुलिस सुरक्षा भी मिल सकती है, अगर उन्हें इसकी सूचना दी जाती है। भले ही उनके पास पहले से ही भारतीय दंड संहिता के तहत एक कार्यालय है। इस तरह के अधिनियम के पारित होने से कानून एक विशेष कानून में बदल जाता है जो आईपीसी के सामान्य कानून पर पूर्वता लेता है।
यह अधिनियम अपनी धारा 6 के तहत इस तरह के कृत्य को एक संज्ञेय अपराध घोषित करता है, जो पुलिस को ऐसे मामले की जांच करने और बिना वारंट के गिरफ्तारी करने की अनुमति देता है। हालाँकि, कानून में धारा 11 के प्रावधान भी शामिल हैं जो कानून का दुरुपयोग करने के दोषी पाए जाने पर दो साल तक की जेल का प्रावधान करते हैं। धारा 5 मुख्य रूप से अधिवक्ताओं के खिलाफ ऐसे अपराधों को अंजाम देने के लिए दंड की रूपरेखा तैयार करती है। हमले के लिए आरोपी को दो साल तक की जेल और रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। 25,000 रूपये जुर्माना और सात साल तक की जेल का प्रावधान भी इस कानून में है। वहीं गंभीर चोट के लिए 50,000, और दो साल तक की जेल और रुपये तक का जुर्माना का भी प्रावधान भी है। साथ ही इस कानून में आपराधिक धमकी के लिए 10,000 रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
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