Public Examinations Bill 2024 : पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए संसद में पेश हुआ बिल,10 साल की जेल और एक करोड़ जुर्माने का प्रावधान

Public Examinations Bill 2024

Public Examinations Bill 2024 : पेपर लीक के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए संसद ने ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024’ पारित कर दिया है। सोमवार को लोकसभा में प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा- अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक पेश किया गया था। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बिल पेश किया। बिल में पेपर लीक और दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। गौरतलब है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी पेपर लीक पर चिंता जताई गई थी। पेपर लीक होने या नकल की वजह से लाखों परीक्षार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है।

पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए संसद में पेश हुआ बिल

ध्यान देने वाली बात ये है कि राजस्थान, तेलंगाना, एमपी, गुजरात, झारखंड में पेपर लीक के मामले लगातार देखने को मिलते हैं। उसकी वजह से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी और इन परीक्षाओं का आयोजन फिर से किया गया था। वहीं दोबारा से परीक्षा कराने पर राज्य सरकार का पैसा खर्च होता है और कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार और स्थानीय प्रशासन को छात्रों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। अब इस कानून के पारित हो जाने से पेपर लीक जैसी समस्याओं पर अंकुश लगाया जा सकता है।

10 साल की जेल और एक करोड़ जुर्माने का प्रावधान

पेपर लीक के मामले में अपराध साबित होने पर दोषी को 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं अगर पेपर लीक और नकल के मामले में कोई भी संस्थान शामिल होता पाया गया, तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत पर गत 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंताओं से अवगत है।

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