Home बिजनेस Banking Laws: लोकसभा में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 पास, क्‍या होगा बदलाव?

Banking Laws: लोकसभा में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 पास, क्‍या होगा बदलाव?

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Banking Laws amendment 2024

Banking Laws: लोकसभा में 3 दिसंबर को बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पारित हो गया है। इस विधेयक में एक बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी जोड़ने का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही नए बैंकिंग कानून विधेयक में जमाकर्ताओं को बेहतर सुरक्षा और प्राइवेट बैंक में बेहतर सर्विस देने के प्रावधान हैं। इस बिल के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और में कुल 19 संसोधन प्रस्‍तावित हैं। यह बिल पास हो जाने के बाद अब बैंक खाते में खाताधारक एक की जगह चार नॉमिनी बना सकेगा।

सीतारमण ने पेश क‍िया व‍िधेयक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए इस विधेयक को संसद के निचले सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दी।  विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि जमाकर्ताओं के पास क्रमिक या एक ही समय नामांकन सुविधा का विकल्प होगा। वहीं लॉकर सुविधा लेने वाले ग्राहकों के पास केवल क्रमिक नामांकन का ही विकल्प होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 2014 से सरकार और आरबीआई बैंकों को स्थिर बनाए रखने के लिए बेहद सतर्क रहे हैं।

सीतारमण ने कहा, ‘हमारा उद्देश्य हमारे बैंकों को सुरक्षित, स्थिर और स्वस्थ रखना है और 10 साल बाद आप इसका परिणाम देख रहे हैं।’ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के निचले सदन में कहा, ‘आज बैंक पेशेवर तरीके से चल रहे हैं। उनके आंकड़े अच्छे हैं। ऐसे में वे बाजार जाकर बॉन्ड और लोन जुटा सकते हैं। उसी हिसाब से अपना कारोबार चला सकते हैं।’
Banking Laws: लोकसभा में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 पास, क्‍या होगा बदलाव?

कोविड 19 महामारी में हुई थी काफी परेशानी

बता दें कि बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक में ये प्रमुख बदलाव कोविड 19 महामारी में हुई परेशानी के बाद किए गए हैं। बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 के नए कानून के तहत बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट देने की समय सीमा में बदलाव करने की अनुमति होगी। अब ये रिपोर्ट 15 दिन, एक महीने और तिमाही के आखिरी में दी जा सकेगी। इससे पहले बैंकों को हर शुक्रवार को RBI को रिपोर्ट देनी होती थी।
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