Aap : शराब घोटाला मामले में ईडी की रियायत के बाद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

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Aap : आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को दिल्ली शराब नीति मामले में राहत मिली है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रियायत दिए जाने के बाद दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को जमानत दी है।

आपको बता दे कि ईडी द्वारा ये कहने के बाद कि उसे जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है, कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. यह स्पष्ट करते हुए कि कोर्ट ने योग्यता के आधार पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है।इस मामल में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने स्पष्ट किया कि सिंह जमानत की अवधि के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के हकदार होंगे। इसके साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि आदेश को नजीर नहीं माना जाएगा।

आपको बता दे कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी की ओर से यह रियायत दी. सुनवाई के दौरान पीठ ने एसवी राजू से निर्देश प्राप्त करने को कहा था कि क्या सिंह को और हिरासत में रखने की आवश्यकता हैं. गौरतलब है कि संजय सिंह को दिल्ली आबकारी नीति मामले में बेल ऐसे समय पर मिली है जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जे जा चुके है. संजय सिंह की मिली जमानत पर चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है.

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