Iraq legal marriage age: इस्लामिक देश इराक की सरकार ने एक अनोखा और चौंकाने वाला प्रस्ताव लाया गया हैं। दरअसल, इराक में एक नया कानून लाए जाने की तैयारी है, जो लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र नौ साल तय करता है। इस पहल ने महिला अधिकार अधिवक्ताओं के बीच चिंता पैदा कर दी है। पेश किये गये प्रपोजल में मांग की गई हैं कि लड़कियों के विवाह की उम्र 9 साल की जायें। अब डर इस बात का हैं कि यदि यह बिल वहां की संसद में पास हो जाता हैं तो इसे कानूनी तौर पर अपना लिया जाएगा।
प्रस्तावित कानून में होंगे और भी कई बदलाव
प्रस्तावित कानून, जिसने देश की संसद में अनुमोदन के प्रारंभिक चरण को सफलतापूर्वक पारित कर दिया, धार्मिक नेताओं को विवाह, तलाक और बच्चे की हिरासत जैसे पारिवारिक मामलों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार देगा। 1959 के व्यक्तिगत स्थिति कानून के कानून 188 में संशोधन पर विचार किया जा रहा है। यह कानून अब्दुल करीम कासिम सरकार ने पास किया था। कासिम सरकार ने महिलाओं के अधिकारों सहित कई प्रगतिशील सुधारों की शुरुआत की थी।
शादी के लिए कानूनी उम्र घटाई गई
गौरतलब है कि ज्यादातर देशों में शादी के लिए कानूनी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है। भारत, बांग्लादेश में शादी के लिए कानूनी उम्र लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 साल है। वहीं तुर्किए में लड़की और लड़के के लिए शादी की उम्र 18 साल निर्धारित की गई है। सूडान में शादी की कानूनी उम्र लड़कियों के लिए 10 और लड़कों के लिए 15 साल है।
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