EVM – VVPAT : सुप्रीम कोर्ट ने वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। ये मामला डाले गए वोटों के 100 फीसदी सत्यापन की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका डाली गई। शीर्ष अदालत ने VVPAT पर्ची के मिलान से जुड़ी सभी याचिका शुक्रवार (26 अप्रैल, 2024) को खारिज कर दी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि रिजल्ट घोषित होने के 7 दिनों के भीतर किसी भी उम्मीदवार को लगता है की उनके साथ गड़बड़ी हुई है ,ऐसे परिस्थिति में वो दोबारा जांच की मांग कर सकता है।
दो जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से सुनाया सुनाया
माइक्रो कंटोलर की मेमोरी की जांच इंजीनियर करेंगे। इस जांच का खर्च उम्मीदवार को भुगतान करना होगा। चुनाव आयोग को कोई भी गड़बड़ी साबित होने की स्थिति में खर्च किया गया पैसा उम्मीदवार को वापस किया जायेगा।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की दो जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “भविष्य में VVPAT पर्ची में बार कोड पर विचार किया जाना चाहिए.” विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र की आवाज को मजबूत कर सकते हैं। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांगको भी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
पिछली बार अदालत ने इस मामले में सुरक्षित रखा था फैसला
अदालत ने इस मामले को पिछली सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले हुई सुनवाई में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी से ईवीएम की कार्य-प्रणाली के संबंध में पांच प्रश्न पूछे थे। इसमें एक प्रश्न था कि क्या ईवीएम में लगे ‘माइक्रोकंट्रोलर’ को फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है या नहीं। पीठ ने कहा था कि उसे कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण की जरूरत है। हम गलत साबित नहीं होना चाहते, बल्कि अपने निष्कर्षों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते हैं. इस कारण हमने स्पष्टीकरण मांगने का सोचा।
हम गलत साबित नहीं होना चाहते, बल्कि अपने निष्कर्षों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते हैं. इस कारण हमने स्पष्टीकरण मांगने का सोचा था। आगे उन्होंने कहा था कि हम अपने निष्कर्षों में तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं होना चाहते है ,हम पूरी तरह से इस सम्बद्ध में सुनिश्चित होना चाहते है। वीवीपीएटी एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली है। वोटर यह जान सकते हैं कि उनका वोट उसी व्यक्ति को गया है या नहीं जिन्हें उन्होंने वोट दिया है।