Thursday, October 17, 2024
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Delhi High Court : कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तार को बताया वैध, कहा – इसके लिए प्रयाप्त सामग्री थी

Delhi High Court :अब तो दिल्ली हाइकोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता दिल्ली शराब घोटाला में थी.  दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है और पर्वतन निदेशालय (ईडी) के पास उनकी गिरफ्तारी के सबूत हैं. साथ ही दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने आबकारी नीति से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी. कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ईडी के पास दिल्ली के मुख्यमंत्री के केजरीवाल की गिरफ्तार के खिलाफ पर्याप्त सामग्र थी.

ये मामला केंद बनाम कोर्ट नहीं – हाइकोर्ट

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये मामला केजरीवाल बनाम केंद्र नहीं है. उन्होंने कहा, ”राजनीतिक विचारों और समीकरणों को अदालत के समक्ष नहीं लाया जा सकता क्योंकि वे कानूनी कार्यवाही के लिए प्रासंगिक नहीं हैं. उन्होंने कहा कि मौजूदा मामले में, यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि इस कोर्ट के समक्ष आया मामला केंद्र और याचिकाकर्ता केजरीवाल के बीच टकराव का मामला नहीं है. इसके बजाय यह केजरीवाल और ईडी के बीच का मामला है.” दिल्ली हाइकोर्ट कोर्ट ने साथ ही कहा कि गिरफ्तारी को लेकर कानूनी प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ और केजरीवाल के ईडी रिमांड को भी अवैध नहीं ठहराया जा सकता.

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केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए थी प्रयाप्त सामग्र – हाइकोर्ट

जस्टिस स्वर्णकांता की ये टिप्पणी आम आदमी पार्टी के उन आरोपों के लिए झटका है, जिसमें पार्टी कहती है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राजनीतिक बदले की भावना के तहत कार्रवाई की है. लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके कारण अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और अधीनस्थ अदालत ने एक उचित आदेश के जरिए उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेज दिया.

केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं – हाइकोर्ट

उन्होंने कहा, ‘‘अदालत का मानना ​​है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है. रिमांड को अवैध नहीं ठहराया जा सकता. ’’ जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके कारण अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और अधीनस्थ अदालत ने एक उचित आदेश के जरिए उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेज दिया. उन्होंने कहा, ‘‘अदालत का मानना ​​है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है. रिमांड को अवैध नहीं ठहराया जा सकता. ’’

गोरतलब है कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ ही पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में है. आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को हाल ही में दिल्ली आबकारीन नीति मामले में जमानत मिली है. साथ ही ईडी इस मामले में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, आप विधायक दुर्गेश पाठक, सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला चुकी है. साथ इस मामले में आप नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी नाम उस समय सामने आया जब सीएम केजरीवाने ने कोर्ट में पेशी के दौरान बताया कि

 

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