Manish Sisodia: पेशी के दौरान सिसोदिया को खींचकर ले गईं पुलिस, केजरीवाल को आया गुस्सा

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दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। वो बीते करीब तीन महीने से जेल में बंद है। इस बीच दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से मंगलवार को मनीष सिसोदिया को फिर से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 1 जून तक के लिए बढ़ा दिया है।

AAP ने लगाया बदसलूकी का आरोप

आज सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट ले गई थी। इस दौरान पुलिस उन्हें सुरक्षा घेरे में ले जाते दिखी। हालांकि इस बीच सिसोदिया की कोर्ट में पेशी को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी ने पुलिस के द्वारा सिसोदिया के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। दरअसल, जब पुलिस सिसोदिया को कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही थी, तो उसी दौरान कुछ मीडियाकर्मियों ने सिसोदिया से सवाल पूछने की कोशिश की। वो मीडिया के सवाल का जवाब दे ही रहे थे कि इसी दौरान एक पुलिसवाला मनीष सिसोदिया को पकड़कर जल्दी से ले जा रहा है। बताया जा रहा है कि मीडिया ने अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाए गए अध्यादेश पर सवाल किया था, जिस पर सिसोदिया जवाब देना चाह रहे थे।
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इसी वीडियो को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और दिल्ली पुलिस और सरकार पर निशाना साधा है। आप नेता आतिशी सिंह ने वीडियो इसका शेयर कर ट्वीट करते हुए लिखा, “राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पुलिसकर्मी द्वारा मनीष जी के साथ चौंकाने वाला दुर्व्यवहार। दिल्ली पुलिस को उन्हें तुरंत सस्पेंड करना चाहिए।” वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आतिशी की वीडियो को रिट्वीट किया और लिखा- “क्या पुलिस को इस तरह मनीष जी के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? क्या पुलिस को ऐसा करने के लिए ऊपर से कहा गया है?”

क्या पुलिस को इस तरह मनीष जी के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? क्या पुलिस को ऐसा करने के लिए ऊपर से कहा गया है? https://t.co/izPacU6SHI

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 23, 2023

दिल्ली पुलिस ने दी सफाई 

हालांकि आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर दिल्ली पुलिस की ओर से भी सफाई दी गई है। पुलिस ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के समय मनीष सिसोदिया के साथ पुलिस दुर्व्यवहार की बात दुष्प्रचार है। वीडियो में प्रचारित पुलिस की प्रतिक्रिया सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य थी। न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा मीडिया को वक्तव्य जारी करना विधि विरुद्ध है।
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