Uttrakhand : बाहरी राज्यों के लोग अब देवभूमि उत्तराखंड में नहीं खरीद पाएंगे कृषि के लिए जमीन, जारी हुआ आदेश

Uttrakhand

Uttrakhand

Uttrakhand : उत्तराखंड में जमीन खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए ये खबर बड़ी काम की है. दरअसल, इस संबंध में राज्य की पुष्कर सिंह घामी सरकार ने बड़ फैसला लिया है जिसकी चर्चा इस समय जोरों पर है. बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि कानून समिति की रिपोर्ट आने या अगले आदेश तक उत्तराखंड राज्य से बाहरी व्यक्तियों को कृषि और उद्यान के उद्देश्य जमीन खरीदने की अनुमति के प्रस्ताव को अनुमति न दिया जाए.

 

ये भी पढ़ें : Hit And Run Law : बस-ट्रक चालकों ने किया चक्का जाम, सड़क पर उतरे ड्राइवर, क्या है नया कानून ?

 

बताया जा रहा है कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के लिए नई भू- कानून की बढ़ती मांग के मद्देनजर सीएम घामी ने अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किए है. बता दें कि उत्तराखंड राज्य के लिए नए भू – कानून तैयार किए जाने के संबंध में राशन करने प्रारूप समिति गठित की है. मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिया है कि वह कानून समिति को डिटेल रिपोर्ट आने तक कि अगले आदेश तक जिलाधिकारी उत्तराखंड राज्य से बाहरी व्यक्तियों को कृषि और ध्यान के उद्देश्य जमीन खरीदने की अनुमति के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लें.

 

ये भी पढ़ें : Asaduddin Owaisi ने एक बार फिर दिया भड़काऊ बयान, बोले – ‘नौजवानों मस्जिदों को आबाद रखो’

आपको बता दें कि भू – कानून के संघर्ष में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह कानून के लिए बनाई गई कमेटी बड़े पैमाने पर जनसुनवाई करें. साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञ की राय ली जाए. भू – कानून के लिए विवेक केंद्रित व्यवस्था के लिए गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को भी शामिल किया जाए।

Exit mobile version